
SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई (Photo-IANS)
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए एक वीडियो को हटाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए BJP असम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर होगी।
बता दें कि याचिका में 15 सितंबर को 'भाजपा असम प्रदेश' हैंडल से एक वीडियो शेयर की गई थी, जिसमें कहा गया कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं रहती तो असम पर मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा। इस वीडियो से मुस्लिमों की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई।
एक वकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि वीडियो में स्पष्ट रूप से मुस्लिम लोग चाय बागानों, गुवाहाटी हवाई अड्डे, असम रंगहर, गुवाहाटी स्टेडियम और गुवाहाटी शहर पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अवैध रूप से मुस्लिम प्रवासी असम में आ रहे हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने इस वीडियो को तत्काल हटाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया- वीडियो का व्यापक संदेश यह है कि किसी भी राज्य का सबसे बुरा हश्र मुसलमानों द्वारा उस पर कब्ज़ा करना हो सकता है और इस आश्वासन के आधार पर कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो राज्य को इससे बचाया जाएगा, समर्थन मांगा जा रहा है।
बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया था। संगठनों ने असम की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ जनता का वोट लेना चाहती है। जिसके लिए वह मुसलमानों की छवि खराब कर रही है।
Updated on:
07 Oct 2025 03:09 pm
Published on:
07 Oct 2025 03:09 pm
