
Smriti Irani, daughter don't seem to own Goa restaurant and bar: High Court order
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी कथित गैर लाइसेन्स रेस्टोरेंट विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाई है। सोमवार को कोर्ट ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा के रेस्टोरेंट और बार की मालिक नहीं है और न ही उन्होंने कभी इसके लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने ये टिप्पणी महिला और बाल विकास मंत्री ईरानी द्वारा दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे में उपलब्ध दस्तावेजों पर गौर करने के बाद की है।
कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, "रिकार्ड में मौजूद डॉक्युमेंट्स पर ध्यान देने के बाद ये स्पष्ट है कि कोई ऐसा लाइसेन्स नहीं है जो कभी वादी या उसकी बेटी के पक्ष में जारी किया था। स्मृति ईरानी या उनकी बेटी रेस्टोरेंट के मालिक नहीं हैं। प्रथम दृष्ट्या में ये भी साबित होता है कि दोनों में से किसी ने भी कभी लाइसेन्स के लिए आवेदन नहीं किया था।"
कांग्रेस ने की साजिश?
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 'कांग्रेस नेता कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेरा, नेट्टा डिसूजा ने अन्य के साथ मिलकर स्मृति ईरानी व उनकी बेटी पर झूठे, तीखे और व्यक्तिगत हमले की साजिश रची है जिसका उद्देश्य केवल उनकी बदनामी, अपयश और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का था।' कोर्ट ने माना कि कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयान भी स्मृति ईरानी व उनकी बेटी को बदनाम करने के इरादे से दिए गए थे जो फर्जी प्रतीत होते हैं।
यह भी पढ़े- 25 रुपये में तिरंगे से लेकर सेल्फ़ी पॉइंट तक- जानें Har Ghar Tiranga को हिट बनाने के लिए केंद्र की क्या तैयारियां हैं
कोर्ट ने दिया सभी पोस्ट डिलीट के आदेश
इसके साथ ही कोर्ट ने 24 घंटों के भीतर आरोपों से जुड़े ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट और वीडियो जैसे सभी कंटेन्ट सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व उनकी 18 वर्षीय बेटी पर गोवा में एक गैर कानूनी बार चलाने का आरोप लगाया था। इस मामले पर मीडिया के जरिए स्मृति ईरानी ने कहा था कि वो कोर्ट में मानहानि का केस करेंगी। इसके बाद उन्होंने झूठे आरोपों के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया था। इसी मामले पर कोर्ट ने आज सुनवाई की थी। अब अगली सुनवाई हाईकोर्ट और रजिस्ट्रार के समक्ष क्रमशः 15 नवंबर और 18 अगस्त को होगी।
Updated on:
01 Aug 2022 09:05 pm
Published on:
01 Aug 2022 09:03 pm
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
