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Supreme Court ने Atul Subhash के 4 वर्ष के बेटे की कस्टडी दादी को नहीं दी, मां के पास ही रहेगा बच्चा

Atul Subhash suicide case: बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की देखभाल को लेकर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार वर्षीय नाबालिग बच्चे की देखभाल उनकी मां के पास रहेगी।

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Atul Subhash suicide case

Atul Subhash suicide case

Atul Subhash suicide case: बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की देखभाल को लेकर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार वर्षीय नाबालिग बच्चे की कस्टडी मां निकिता सिंघानिया के पास रहेगी। जज बीवी नागरत्ना और एससी शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्चे से बात करने के बाद अतुल सुभाष की मां की याचिका के जवाब में यह फैसला सुनाया है। दरअसल, अतुल सुभाष की मां ने बच्चे की कस्टडी मांगी थी।

एक सप्ताह के समय के अनुरोध को किया खारिज

वहीं सुनवाई शुरू होने के बाद अतुल सुभाष की मां ने हलफनामा दाखिल करने के एक सप्ताह का समय मांगा था। लेकिन न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। नागरत्ना ने कहा कि यह एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है। हम बच्चे को देखना चाहते हैं और बच्चे को पेश करें। दरअसल, यह दूसरी बार है जब अदालत ने बच्चे को देखने की मांग की थी। इससे पहले निकिता सिंघानिया के वकील ने कोर्ट को बताया था कि हरियाणा के फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और उसे उसकी मां के साथ बेंगलुरु ले जाया जाएगा। वकील ने कहा कि हम लड़के को बेंगलुरु ले जाएंगे। हमने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया है। जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए मां को बेंगलुरु में रहना होगा। इसके बाद न्यायमूर्ति नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि बच्चे को अगली सुनवाई के लिए उसके समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

निकिता और उसके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप

बता दें कि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार के सदस्यों (मां और भाई) पर आरोप है। दोनों को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत दे दी गई। दरअसल, निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी के बाद अतुल सुभाष की मां ने अपने पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसके अलावा अतुल सुभाष के पिता ने सार्वजनिक रूप से लड़के की कस्टडी की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया कि निकिता सिंघानिया और उसके परिवार ने बच्चे के ठिकाने के बारे में नहीं बताया है।

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2019 में हुई थी शादी

अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की 2019 में शादी हुई थी और 2020 में बेटे का जन्म हुआ था। निकिता सिंघानिया ने 2021 में एक विवाद के बाद बेंगलुरु स्थित घर छोड़ दिया और 2022 में अतुल सुभाष और सुसराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु स्थित फ्लैट में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने करीब 81 मिनट का एक वीडियो बनाया था। जिसमें पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे। अतुल सुभाष मामले में निकिता सिंघानिया के चाचा का पहला बयान, देखें वीडियो...