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सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने के निर्देश

पैगंबर मुहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा से निष्कासित नूपुर शर्मा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल नूपुर शर्मा के ऊपर दर्ज सभी एफआईआर वाले मामले पर बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। विस्तार से जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाया।

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Supreme Court Directs To Transfer All FIRs Registered Against Nupur Sharma To Delhi

Supreme Court Directs To Transfer All FIRs Registered Against Nupur Sharma To Delhi

बीजेपी से निष्कासित नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के ऊपर दर्ज हुई सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि अगर किसी दूसरे राज्य की पुलिस जहां FIR दर्ज हुई है वो जांच के दौरान अपना सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। दरअसल नूपुर के वकील ने याचिका दायर कर सभी मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसी मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अहम निर्देश दिया।इससे पहले 19 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी थी।

नूपुर शर्मा ने इस दौरान भी अपने खिलाफ देशभर में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध किया था।

नूपुर शर्मा की इस मांग को लेकर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से एफिडेविट मांगा था। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

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बता दें कि इस सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने नूपुर शर्मा की जान को लेकर खतरा बताया था और कहा था कि, सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए ताकि एक ही जगह पर होने से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर को लगाई थी फटकार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि, आपके बयान की वजह से देश में ऐसा माहौल बन गया है। कोर्ट ने उदयपुर और अमरावती की घटना के लिए नूपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार बताया था और कहा था कि आपको नेशनल टीवी पर सबके सामने माफी मांगनी चाहिए।

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