
Supreme Court notice to Enforcement Directorate (ED) over Satyendar Jain's plea against new judge
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। नोटिस में ED की याचिका को किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के लिए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था।
दरअसल, सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट के प्रधान जिला एवं सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को दूसरे न्यायाधीश के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली ईडी की याचिका को अनुमति दे दी थी। इसके बाद इस मामले को विशेष न्यायाधीश विकास ढल को स्थानांतरित कर दिया गया। जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की।
अब सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर नोटिस जारी किया है और ED को इससे पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जैन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जज ने मामले की सुनवाई के दौरान एक भी फैसला हमारे पक्ष में नहीं दिया। जज कभी सवाल करते हैं, कभी सवाल नहीं करते हैं अगर जज सवाल कर रहे हैं तो वह बाइज्ड हो गए।
बता दें, आयकर विभाग ने साल 2017 में जैन के खिलाफ बेनामी कंपनियों से जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जांच शुरू की थी। इस जांच के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सत्येंद्र जैन पर मुकदमा दर्ज किया था। दर्ज मुकदमे के आधार पर ED ने 2017 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत जैन और अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था।
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Published on:
11 Oct 2022 01:04 pm
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