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‘सिर्फ विरोध प्रदर्शन पर नहीं कर सकते लाठीचार्ज’ CJP प्रदर्शन में पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर केवल आंदोलन होने के आधार पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।
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Lathi charge on protestors

प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती पुलिस (फोटो- एक्स पोस्ट)

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के लिए सहमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाओं के एक समूह का उल्लेख किया गया, जिसके बाद मामले की सुनवाई मंगलवार के लिए तय कर दी गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि संविधान के तहत शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, केवल इसलिए कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता।

खबर अपडेट की जा रही है।