
supreme court of India
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की अदालतों में द्वेषपूर्ण माहौल का हवाला देकर मुकदमे अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की याचिका दायर करने पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने याचिका पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने राज्य की संपूर्ण न्यायपालिका पर आक्षेप लगाया है।
जस्टिस ओका ने चेतावनी देते हुए कहा कि याचिका तैयार करने वाले के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने का यह उपयुक्त मामला है। इस पर सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बचाव किया कि आक्षेप लगाने का कोई इरादा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारी को सबसे पहले पश्चिम बंगाल की अदालतों पर इस तरह के आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी होगी। बाद में कोर्ट ने याचिका खारिज कर नई याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी। सीबीआइ ने इस याचिका में चुनाव बाद हिंसा के मामलों की सुनवाई दूसरे राज्य की अदालतों में स्थानांतरित करने की मांग की थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी ही रजिस्ट्री को धनशोधन मामले (पीएमएलए) में जमानत याचिका की समय से पहले लिस्टिंग के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। जमानत अर्जी पर सुनवाई मूलतः 14 अक्टूबर को तय थी लेकिन मामला शुक्रवार को ही सूचीबद्ध हो गया। जस्टिस अभय एस.ओका की बैंच ने आशंका जताई कि कोई व्यक्ति जानबूझकर लिस्टिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जुलाई में कोचिंग सेंटर हादसे में तीन विद्यार्थियों की मौत के बाद केंद्र सरकार की ओर से गठित उच्चस्तरीय समिति को चार सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। आवास एवं शहरी मामलों के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में बनी इस समिति को 30 दिन में रिपोर्ट देनी थी। कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार से भी ऐसे हादसे रोकने के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी मांगी है।
Published on:
21 Sept 2024 10:33 am
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
