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Stray Dogs पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, कैद होंगे या मिलेगी आजादी?

सुप्रीम कोर्ट आज Stray Dogs पर फैसला सुनाएगा। इस मामले के तुल पकड़ने पर CJI गवई ने इसे तीन जजों की स्पेशल बेंच को भेज दिया था। पढ़ें पूरी खबर...

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stray dogs सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला (प्रतीकात्मक तस्वीर- Patrika)

stray dogs की प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो- Patrika)

Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज आवारा Dogs पर फैसला सुनाएगा। 14 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायाधीश संदीप महेता और न्यायाधिश एनवी अंजारिया ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को दो हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय इलाकों से हटाकर शेल्टर होम भेजने के आदेश दिए थे। साथ ही, कोर्ट ने इस मामले में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पशु प्रेमियों ने बड़े स्तर पर विरोध किया था। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने कहा था कि वह निजी स्तर पर इस मामले को देखेंगे। फिर यह मामला तीन जजों के स्पेशल बेंच को सौंप दिया था।

क्या है पूरा मामला?

28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा Dogs के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं को लेकर खुद नोटिस लिया था। उच्चतम न्यायालय ने इसे बेहद चिंताजनक बताया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों पर संज्ञान लिया था। इसमें बताया गया था कि 2024 में डॉग बाइट के 37 लाख मामले सामने आए।

11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से सख्त आदेश देते हुए कहा कि दो महीनों के भीतर दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि नसबंदी के बाद कुत्तों को न छोड़ें। 6 हफ्तों में 5,000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करें। संवेदनशील इलाकों में अभियान पहले शुरू करें। रोजाना पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखें। एक हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन बनाएं। 4 घंटे में कार्रवाई कर कुत्ते को नसबंदी के बाद न छोड़ें। रेबीज वैक्सीन की पूरी स्टॉक की उपलब्धता दें।

14 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यहां कई ऐसे मंसाहारी लोग हैं, जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं, वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले का समाधान हो। दिल्ली-NCR से कुत्तों को इकट्ठा कर ऐसे शेल्टर होम भेंजे जो अभी हैं ही नहीं।

मेनका गांधी ने क्या कहा?

वहीं, इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा, 'दिल्ली में तीन लाख आवारा कुत्ते हैं। उन सभी को पकड़कर शेल्टर होम भिजवाया जाएगा। उनको सड़कों से हटाने के लिए दिल्ली सरकार को 1 हजार या 2 हजार शेल्टर होम बनाने होंगे। क्योंकि ज्यादा कुत्तों को एक साथ नहीं रखा जा सकता।'