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मुख्यमंत्री बनने से पहले थलापति विजय की बढ़ी मुश्किल, चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस!

Trouble For Vijay: तमिलनाडु चुनाव में 108 सीटों पर जीत के साथ ही थलापति विजय ने राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनना सुनिश्चित कर लिया है। हालांकि सत्ता मिलने से पहले उनकी मुश्किल बढ़ गई है।

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Thalapathy Vijay

Thalapathy Vijay

तमिलनाडु विद्यानसभा चुनाव (Tamilnadu Assembly Election) में 108 सीटों पर जीत के साथ टीवीके - तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK - Tamilaga Vettri Kazhagam) चीफ थलापति विजय (Thalapathy Vijay) ने कमाल कर दिखाया है। इस जीत के साथ विजय का तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। हालांकि अभी वह बहुमत से कुछ सीटें दूर हैं। कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दे दिया है और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों से इस बारे में बातचीत जारी है। बुधवार को विजय ने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर (Rajendra Vishwanath Arlekar) से मुलाकात की। हालांकि राज्यपाल ने टीवीके के पास बहुमत नहीं होने पर सवाल उठाए। इसी बीच अब कुछ ऐसा हो गया है जिससे मुख्यमंत्री बनने से पहले ही विजय की मुश्किल बढ़ गई है।

विजय के खिलाफ चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस

सत्ता मिलने से पहले ही विजय के सामने कानूनी मुश्किल खड़ी हो गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह टीवीके चीफ विजय के खिलाफ मनी ल;लॉन्ड्रिंग को लेकर एफआईआर दर्ज करने और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने की मांग वाली याचिका को नंबर दे और उसे सूचीबद्ध करे। इस याचिका के सूचीबद्ध होने के बाद केस शुरू हो सकता है।

क्यों दिया गया निर्देश?

चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीज़न बेंच ने यह निर्देश तब दिया जब कोडुंगैयूर के याचिककर्ता एम. राजकुमार ने कहा कि रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को नंबर देने और लिस्ट करने से मना कर दिया है। याचिकाकर्ता ने डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स (इन्वेस्टिगेशन) और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (सेंट्रल) को 2015 में विजय के ठिकानों पर की गई सर्च और सीज़ ऑपरेशन के दौरान इकट्ठा किए गए मैटीरियल की जांच करने के निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 132(4) के तहत दर्ज बयानों, सेक्शन 271AAB के तहत असेसमेंट प्रोसीडिंग्स और पेनल्टी ऑर्डर का भी ज़िक्र किया, जिसमें एक्ट के सेक्शन 276C सहित क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू करने की अपील की गई है।

इसके अलावा याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 420, 467, 470, 471 और 120B के तहत इनकम छिपाने, बिना हिसाब के कैश मिलने और सर्च के दौरान सामने आए फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को छिपाने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। याचिककर्ता ने कोर्ट से यह भी अपील की कि वह ईडी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत केस दर्ज करने और आगे की जांच करने का निर्देश दे।

टीवीके पदाधिकारी गिरफ्तार

इन सबके बीच बुधवार को कासिमेडु में 11 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में टीवीके के 35 वर्षीय पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि उसने हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में आरके नगर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था।