
सुप्रीम कोर्ट। पत्रिका फाइल फोटो
Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को 2017 उन्नाव रेप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 के उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा निलंबित करते हुए जमानत दी गई थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय अवकाश पीठ करेगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं।
बता दें कि CBI ने 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की अपील लंबित रहने के दौरान सजा निलंबन की अर्जी स्वीकार करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
2017 के उन्नाव रेप मामले की पीड़िता ने शनिवार को अपनी मां के साथ दिल्ली में CBI के अधिकारियों से मुलाकात की और एक गंभीर शिकायत सौंपी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इस मामले में मामले के जांच अधिकारी (IO) ने एक जज से मिलीभगत कर आरोपियों के पक्ष में काम किया।
पीड़िता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह किसी सीनियर अधिकारी से मिलना चाहती थी, लेकिन छुट्टी की वजह से उन्हें सोमवार को आने को कहा गया। हालांकि जूनियर अधिकारी ने उनकी शिकायत स्वीकर कर ली है। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि जांच अधिकारी ने उसके हितों के खिलाफ काम किया है। पीड़िता ने कहा, "शिकायत यह है कि जांच अधिकारी ने मेरे साथ अन्याय किया है। उसने न्यायाधीश के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि दूसरा पक्ष जीते, ताकि रेप पीड़िता हार जाए, उसका हौसला टूट जाए और वह मामले को आगे न बढ़ा सके।"
दूसरी तरफ पीड़िता की मां ने भी CBI की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कि यदि जरूरत पड़ी तो वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, CBI ने मेरी शिकायत ले ली है। अब देखना है कि अधिकारी हमसे कब मिलते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। हालाकि इस दौरान उन्होंने यह भी जोड़ा कि CBI पर उनका विश्वास इस बात पर निर्भर करेगा कि एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ मजबूती से खड़ी होती है या नहीं।
गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन वह एक अन्य मामले में 10 साल की सजा काट रहे होने के कारण फिलहाल जेल में ही रहेंगे।
Updated on:
28 Dec 2025 12:15 am
Published on:
28 Dec 2025 12:10 am
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