
Vice President Election 2022 Know How Much Salary and Facilities Gets Vice President Of India
नए उपराष्ट्रपति के लिए देश में 6 अगस्त को चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के साथ ही शनिवार को ही देश को नया उपराष्ट्रपति भी मिल जाएगा। हालांकि इस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ चुनावी मैदान में हैं। जबकि विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा साझा उम्मीदवार हैं। वहीं भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर देश के उपराष्ट्रपति को वेतन और कौन सी सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं।
देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए के लिए नॉमिनेशन 19 जुलाई तक फाइल किए गए। आज चुनाव के बाद देर रात तक नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले क्या आपको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है? इसके अलावा क्या-क्या सरकारी सेवाएं मिलती हैं?
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। इस पद के लिए उन्हें 'संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते अधिनियम, 1953' के तहत सैलरी देने का प्रावधान है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग से कोई सैलरी नहीं होती है। राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्हें सैलरी और अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं।
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उपराष्ट्रपति को हर महीने 4 लाख रुपए वेतन के तौर पर दिए जाते हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति को कई तरह के अन्य भत्ते भी मिलते हैं। इनमें दैनिक भत्ता, चिकित्सा, मुफ्त आवास, यात्रा और अन्य सुविधाओं के लाभ शामिल होते हैं।
राष्ट्रपति के समान सुविधाओं का अधिकार
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान सुविधाओं का अधिकार है। हालांकि ऐसा राष्ट्रपति की गैर-मौजूदगी में ही होता है। प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति सभी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ऐसे में उन्हें राष्ट्रपति की सैलरी और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं।
इसके साथ ही उपराष्ट्रपति को सरकारी स्टाफ भी दिया जाता है। यही नहीं उपराष्ट्रपति को पेंशन वेतन का 50 फीसदी दिया जाता है।
- उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं। इसके साथ ही दोनों सदनों के मनोनीत सांसद भी वोटिंग कर सकते हैं।
- इस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 सदस्य हिस्सा लेते हैं। इसमें राज्यसभा में कुल 245 और लोकसभा के 545 सांसद वोट देते हैं।
- उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनी निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है।
- उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है, यानी चुनाव में मतदाता प्राथमिकता के आधार पर वोट करते हैं।
- 35 साल उम्र पूरा कर चुका कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है
- उम्मीदवार को कम से कम 20 संसद सदस्यों को प्रस्तावक और कम से कम 20 संसद सदस्यों को समर्थक के रूप में नामित कराना होता है।
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Published on:
06 Aug 2022 10:42 am

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