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West Bengal: 25,753 शिक्षकों की नियुक्तियों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया था रद्द, अब इस मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

West Bengal: डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा 2016 में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

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डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा 2016 में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित विवरण के अनुसार, सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई 6 मई को जारी रखेगी। पीठ में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) राज्य सरकार के उन अधिकारियों के खिलाफ कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करेगी, जो सुपर-न्यूमेरिक पदों के सृजन को मंजूरी देने में शामिल थे। कोर्ट ने अपीलकर्ताओं से यह दिखाने के लिए कहा कि क्या राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नौकरियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 2016 में सूचीबद्ध सभी 25,753 व्यक्तियों की वैध नियुक्तियों को अलग करने के लिए कोई द्वितीयक सामग्री उपलब्ध थी।

शिक्षकों को सैलरी लौटाने का आदेश

गौरतलब है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में अपने एक आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षकों व गैर शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था और उन्हें चार सप्ताह के भीतर 12 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज के साथ पूरा वेतन वापस करने को कहा था। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने के अलावा, न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी मामले में जांच जारी रखने का निर्देश दिया।

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