
Protest against hit and run law : केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय न्याय संहित को लेकर कड़े नियम बनाए है। बीते दिनों से 'हिंट एंड रन' को लेकर देशभर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इस नियम को लेकर ट्रक ड्राइवर्स में काफी आक्रोश है। ड्राइवर सड़क पर ट्रक छोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि करीब 25 लाख ट्रकों के पहिए थम गए थे। राजस्थान, यूपी, एपी, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में हालात बिगड़ने की स्थिति आ गए थे। कई राज्यों में प्रदर्शन की वजह से कुछ स्थानों पर ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई। आइये जानते है हिट एंड रन कानून के बारे जिसका देशभर में ड्राइवर विरोध कर रहे है।
बुनियादी चीजों की सप्लाई हो सकती है ठप
सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देशभर में ट्रक, डंपर और बस के ड्राइवर सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे। ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से सब्जी, पेट्रोल-डीजल जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई ठप हो सकती थी। देश के अलग-अलग शहरों में लोग परेशान हो रहे हैं। आम जनता भी काफी परेशानी हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग घंटों तक बस स्टॉप पर बसों का इंतजार करते रहे, इसके बाद भी उनको साधन नहीं मिलेेे।
नए कानून में क्या है?
सरकार के हिट एंड रन को लेकर बनाए गए नए कानून का कड़ा विरोध हो रहा है। नए कानून के तहत यदि कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा होगी। इसके अलावा दोषी चालक पर 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रवधान है। हालांकि, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ रियायत का प्रावधान है।
सभी वाहन चालों पर नियम लागू
यह कानून सभी प्रकार यानी दोपहिया से कार, ट्रक, टैंकर जैसे सभी वाहनों चालकों पर लागू होता है। मौजूदा कानून के तहत मामला धारा 279 में ड्राइवर की पहचान के बाद 304ए और 338 में मामला दर्ज किया जाता है। दोनों धाराओं में दो साल की सजा का प्रावधान है।
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पहले क्या था प्रावधान
आपको बता दें कि पहले यह कानून इतना सख्त नहीं था। नए कानून से पहले इस मामले में कुछ ही दिनों बाद आरोपी ड्राइवर जमानत पर बाहर आ जाता था। हालांकि, इस कानून के तहत भी दो साल की सजा होती थी। अब नए कानून लागू होने के बाद दोषी को अब दस साल जेल में रहना पड़ेगा।
Updated on:
03 Jan 2024 07:45 am
Published on:
02 Jan 2024 01:33 pm
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