
दिल्ली में दुकानों पर अब रात में भी महिलाएं काम कर सकेंगी। इसके लिए सरकार ने अपने फैसले को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए महिलाओं की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। साल की शुरुआत में इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी थी। अब अधिसूचना में इसकी अनुमति देने के नियम बनाए गए हैं। आइए जानते है वे कौन-कौन से नियम है…
महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने वाली अधिसूचना में कहा गया है कि महिलाओं को नियुक्त करने वाले प्रत्येक नियोक्ता को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत आईसीसी का गठन करना होगा।
इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे और उनकी फुटेज कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। दुकान निरीक्षक जैसे अधिकारियों के मांगने पर फुटेज प्रस्तुत करनी होगी।
Updated on:
23 Oct 2025 07:21 pm
Published on:
23 Oct 2025 07:21 pm
