कलेक्टर ने उपखण्ड व तहसीलवार राजस्व प्रकरणों के एक वर्ष व उससे अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इस अवधि का एक भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। समयसीमा के बाहर कोई भी प्रकरण न बचे। कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करने तथा सभी प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए।