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5 हजार वर्ग फीट भूखंड पर सौ की बजाए 10 फीसदी ली जाए ड्यूटी

बंगला-बगीचा समस्या निराकरण के लिए कलेक्टर व विधायक को भेजे सुझाव

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नीमच

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Mukesh Sharaiya

Sep 22, 2023

5 हजार वर्ग फीट भूखंड पर सौ की बजाए 10 फीसदी ली जाए ड्यूटी

इस तरह शहर में अंग्रेजों ने बनाए थे बंगले।

नीमच. रियल स्टेट ब्रोकर्स ग्रुप ने बंगला बगीचा में कमी एवं विसंगतियों के संदर्भ में विधायक दिलीपसिंह परिहार एवं जिलाधीश दिनेश जैन को सुझाव प्रसित किए हैं। ग्रुप से बंगला बगीचा के संबंध में सुझाव मांगे गए थे। साथ ही गु्रप की ओर से मांग की गई है कि बंगला बगीचा में जो कमियां अथवा विसंगतियां रह गई हैं उन्हें भी जल्द दूर किया जाए।

अधिकार या पेनेल्टी में दी जाए 75 प्रतिशत की छूट
विदित हो कि रियल स्टेट ब्रोकर्स गु्रप ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नीमच आगमन पर बंगला-बगीचा विसंगतियों के संबंध में संशोधन की मांग की थी। ग्रुप के अध्यक्ष राजेश जैन एवं संगठन मंत्री राजेन्द्र जारोली ने बताया कि नीमच की बंगला-बगीचा समस्या निराकरण के लिए व्यवस्थापन प्रकोष्ठ में कई प्रावधान किए गए हैं। उनमें कमियों तथा विसंगतियों के कारण जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें सुधार संशोधन की आवश्यकता है। ग्रुप की ओर से सुझाव दिया गया कि बंगला-बगीचा समस्या के लिए वर्ष 2017 में जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें वर्ष 2010 तक दस्तावेज मान्य किए जा रहा हैं जो कि गलत है। इसमें वर्ष 2010 के बाद जो रजिस्ट्री पंजीयन हुए हैं उन्हें मान्य किया जाए। व्यवस्थापन में 5 हजार वर्ग फीट एरिया पर शासन ने एक्ट में 100 प्रतिशत ड्यूटी का प्रावधान किया है उसे 10 प्रतिशत किया जाए। एक हजार वर्ग फीट, 2 हजार फीट तथा 3 हजार फीट में अलग-अलग पंजीयन दरें या शुल्क निर्धारित किया जाए या उसमें कमी जाए जिससे जनता राहत महसूस कर सके। व्यवस्थापन में अधिभार (पेनेल्टी) लगाया जा रहा है उससे जनता की कमर टूट रही है। अधिकार या पेनेल्टी में 75 प्रतिशत की छूट दी जाए। एकमुश्त राशि जमा होने पर इससे आवेदक को बड़ी राहत मिलेगी। अधिभार राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोगा आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। लिंक दस्तावेज के आदेश को समाप्त किया जाए। वास्तविकता में व्यवस्थापन कानून में इसका कोई हवाला या आदेश नहीं है। केवल अंतिम दस्तावेज मान्य हो। व्यवस्थापन के नियमों में अपंजीकृत सम्पत्ति दस्तावेज को भी मान्य जाए। इनमें हिबानामा, दान पर्त, वसीयत-अंतिम इच्छा, विलेख-स्टाम्प पर क्रय-विक्रय-लेख तथा पारिवारिक बंटवारा लेख को भी मान्य किया जाए। प्रावधान में इसके लिए आवश्यक संशोधन किए जाएं।