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चुनाव प्रचार में आ सकती है नेताओं को परेशानी

प्रतिबंध की वजह से नहीं लगा सकेंगे फ्लैक्सविकल्प तलाशने में आ सकती है दुकानदारों को परेशानी

नीमचAug 14, 2018 / 01:14 pm

harinath dwivedi

15 दिन में करना होगा स्टॉक क्लीयर

नीमच. राजनीतिक दल बड़ी संख्या में प्लास्टिक सीट पर बने फ्लैक्स का उपयोग करते हैं। अब इन सीटों पर फ्लैक्स बनाना बंद हो जाएंगे। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक सीट के फ्लैक्स का उपयोग पर्यावरण के लिए हानीकारक माना है। प्लास्टिक के फ्लैक्स होने से यह नष्ट नहीं होते हैं। अब इनकी जगह कपड़े का उपयोग होगा। इससे नेताओं को अपनी जेब अधिक ढीली करना पड़ेगी।
15 दिन में करना होगा स्टॉक क्लीयर
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जानी नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अनाधिकृत क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से संचालित प्लास्टिक फिल्म निर्माता इकाइयों को जिला प्रशासन के माध्यम से तत्काल बंद किया जाए। नगरपालिका, नगरपरिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में जितनी भी फ्लैक्स मशीनें संचालित हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद क रना होगा। इसके लिए संबंधित निकाय की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे। सभी को 15 दिन का समय दिया जाएगा कि वे इस समयावधि में अपने यहां रखा स्टॉक समाप्त कर दें। निर्धारित समयावधि के बाद यदि किसी ने इसका उपयोग किया तो संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के तहत एक महीने की सजा या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों भी एकसाथ हो सकते हैं।
10 से 12 लाख का पड़ा है स्टॉक
नीमच में 5 फ्लैक्स बनाने की मशीने लगी हैं। सभी प्लास्टिक सीट का ही उपयोग कर रहे हैं जिसे अमानक श्रेणी में शामिल किए गए हैं। जानकारी अनुसार इन मशीन संचालकों के पास वर्तमान में 10 से 12 लाख रुपए का स्टॉक रखा है। यदि नगरपालिका सभी को नोटिस थमाती भी है तो 15 दिनों में इतनी बड़ी मात्रा में रखे स्टॉक को क्लीयर करना नामुमकिन है। यह अवश्य हो सकता है कि इस समयावधि में यदि किसी बड़े नेता को नीमच आगमन हो गया तो सारे फ्लैक्स खप जाएंगे। प्लास्टिक सीट के स्थान पर कपड़े के उपयोग की बात कही तो जा रही है, लेनिक बारिश के दिनों नमी की वजह से इसका उपयोग करना काफी मुश्किल होगा। साथ ही प्लास्टिक सीट के स्थान पर कपड़े का उपयोग करने से काफी महंगा भी पड़ेगा।
मशीन संचालकों को भी लेना होगा लाइसेंस
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए नियमों के अनुसार फ्लैक्स मशीन संचालकों को भी अब नगरपालिका, नगर परिषद और ग्राम पंचायत से इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस लिए कोई भी व्यक्ति इन मशीनों का उपयोग नहीं कर सकेगा। लाइसेंस लेने के साथ ही मशीन संचालकों को नगरपालिका प्रशासन को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपए जमा कराने होंगे। यह राशि जमा कराने के बाद ही वे फ्लैक्स बनाने का काम कर सकेंगे।
फ्लैक्स सीट की जगह करना होगा कपड़े का उपयोग
नीमच में जितने भी फ्लैक्स सीट संचालक हैं उन्हें भी जल्द नोटिस दिए जाएंगे। वे भी अपने यहां उपयोग करने वालेे फ्लैक्स सीट का उपयोग बंद कर दें। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फ्लैक्स के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। विकल्प के रूप में कपड़े का उपयोग किया जा सकता है। यह बाजार में उपलब्ध भी हैं। फ्लैक्स मशीन संचालकों को भी नपा से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेने के बाद प्रतिवर्ष ६० हजार रुपए नपा में जमा कराने होंगे।
– विश्वास शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी नपा प्रशासन

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