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video नगर पालिका बड़े बकायादारों के नाम करेगी सार्वजनिक

- लोक अदालत 9 मार्च को, मिलेगी सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में छूट

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video नगर पालिका बड़े बकायादारों के नाम करेगी सार्वजनिक

नीमच। नगर पालिका ने शहर के बड़े राजस्व कर बकायादारों की सूची तैयार कर ली है और जल्द ही उन्हें नोटिस भेजकर कार्रवाई के साथ लोक अदालत में मामले को उठाया जाएगा।
नगरपालिका परिषद्, नीमच की उपाध्यक्ष ममता-कान्हा सोनी, राजस्व सभापति रमेश सोनी व जलकल सभापति मिश्रीलाल रियार ने एक संयुक्त ने बताया कि 09 मार्च, 2019, शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन पत्रानुसार बकाया सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदाय की जाएगी। लोक अदालत में अधिभार की छूट का लाभ उठाने के इच्छुक बकायादारों के प्रकरण नपाध्यक्ष राकेश पप्पू जैन के मार्गदर्शन व मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री संजेश गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी दिनेश चांदना द्वारा नगरपालिका कार्यालय स्थित सम्पत्तिकर शाखा में तैयार करवाये जा रहे हैं। लोक अदालत संबंधी अन्य जानकारी कार्यालय स्थित सम्पत्तिकर शाखा से प्राप्त की जा सकती है। लोक अदालत में भी सम्पत्तिकर व जलकर की राशि जमा नहीं कराये जाने पर लोक अदालत के बाद शेष रहे बकायादारों में बड़े बकायादारों की सूची नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक की जाएगी। अत: सभी बकायादार बकाया सम्पत्तिकर व जलकर का भुगतान लोक अदालत में जमा करवाकर अधिभार में छूट का लाभ उठावें व लोक अदालत पश्चात् नगरपालिक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से बचे।

बकाया राशि 50 हजार तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट
राजस्व व जलकल सभापति ने बताया कि सम्पत्तिकर में कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट, कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार से 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इसी प्रकार जलकर में बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट, बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक होने पर सरचार्ज में 75 प्रतिशत छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी। उपाध्यक्ष सोनी, राजस्व सभापति श्री सोनी व जलकल सभापति श्री रियार ने अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ उठाने हेतु नपा कार्यालय में उपस्थित होकर लोक अदालत हेतु प्रकरण तैयार करवाने व छूट का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ समस्त बकायादारों के साथ ही समस्त बंगला-बगीचा रहवासी भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।