- तत्काल आरसी नहीं होने पर बाद में दिखा सकते है- ट्रेफिक पुलिस नहीं काट सकती तुरंत चालान
नीमच। केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अंतर्गत यातायात पुलिस ने आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर तुरंत चालान नहीं बना सकते है। नियमानुसार वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए १५ दिन के समय देने का प्रावधान है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट तत्काल नहीं दिखाने पर ताबड़तोड़ चालान करने की खबरें आ रही हैं और यातायात पुलिस इन पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। हालांकि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अगर आप ट्रैफिक पुलिस को मांगने पर फौरन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेटए ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं तो यह जुर्म नहीं है।
यह है नियम
एडवोकेट युगल किशोर बैरागी ने बताया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस तत्काल उसका चालान नहीं काट सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर चालक 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को दिखाने का दावा करता है तो ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ अधिकारी वाहन का चालान नहीं काटेंगे। इसके बाद चालक को 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को संबंधित ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दिखाना होगा।