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पुलिस थाना नीमच सिटी क्षेत्र में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

एडीएम नेहा मीना ने जारी किया आदेश

नीमचMay 17, 2022 / 01:11 am

Mukesh Sharaiya

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नीमच। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच नेहा मीना द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पुलिस थाना नीमच सिटी क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।

इस संबंध में एडीएम द्वारा 16 मई की रात्रि में जारी आदेशानुसानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 141 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुक्रम मे नीमचसिटी थानाक्षेत्रान्तर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के बिना किसी पूर्व अनुमति के एक जगह / स्थान पर एकत्रित होनेको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की रैली कार्यक्रम जुलूस चल समारोह धरना सभा को बिना पूर्व अनुमति के आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा एवं कोई भी व्यक्ति / संस्था / संगठन / समूह जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उस आयोजन को किसी भी प्रकार (इलेक्ट्रानिक / प्रिंट / सोशल मीडिया / पोस्टर बैनर के माध्यम / अन्य कोई भी माध्यम से से प्रचार-प्रसार को प्रतिबंधित किया है। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नियमों के विपरीत धारण करना तथा उनका प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
माननीय न्यायाधीश प्रशासनिक अधिकारी शासकीय अभिभाषक सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्यपालन के समय ड्यूटी पर लगाए गये सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों विशिष्ट व्यक्तियों / अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मी बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। किसी भी प्रकार के कटआउट बैनर पोस्टर पलैक्स होर्डिग्स झंडे आदि जिन पर किसी भीधर्म व्यक्ति, सम्प्रदाय जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो का प्रकाशन एवं उसका किसी भी रथल (निजी एवं सार्वजनिक स्थलों) पर प्रदर्शन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी भवन अथवा संपत्ति( सार्वजनिक अथवा निजी पर) आपतिजनक भाषा अथवा भडकाऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित रहेगा। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.जे. लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्वीटर आदि किसी भी प्रकार की सोशल मिडिया साइट/ माध्यम पर किसी प्रकार का धर्म साम्प्रदायिक जाति या समुदाय के विरुद्ध भडकाऊ भाषा का पोस्ट/ मैसेज / कमेंट्स प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।
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