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अंग्रेजों के बसाए शहर में अब मिलेगी यह सुविधा

नीमच. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर नीमच में किया जा रहा है। लोक अदालत में सम्पत्ति और जलकर के अधिभार में छूट दी जाएगी। अंग्रेजों के बसाए बंगला बगीचा क्षेत्र के रहवासी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

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नीमच

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Mukesh Sharaiya

Nov 08, 2022

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन पत्रानुसार नगरपालिका नीमच के बकाया सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदाय की जाएगी। लोक अदालत में अधिभार की छूट का लाभ उठाने के इच्छुक बकायादारों के प्रकरण नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चौपड़ा के मार्गदर्शन व मुख्य नगरपालिका अधिकारी गरिमा पाटीदार के नेतृत्व में प्रभारी राजस्व अधिकारी द्वारा नगरपालिका कार्यालय स्थित सम्पत्तिकर शाखा में तैयार करवाए जा रहे हैं। राजस्व सभापति वंदना खण्डेलवाल ने बताया कि सम्पत्तिकर में कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट, कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार से एक लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जलकर में बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट, बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक होने पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। खण्डेलवाल ने बकायादारों से अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ समस्त बकायादारों के साथ ही समस्त बंगला-बगीचा रहवासी भी उठा सकते हैं।