24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिहार के सारण जिले में Facebook, Whatsapp व Twitter सहित 23 ऐप्स पर लगाया गया बैन, जानिए कारण

बिहार के सारण जिले में Facebook, Whatsapp और Twitter सहित 23 सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग एप्लिकेशन पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद वहां के मोबाइल व डेस्कटॉप यूजर्स इन सभी ऐप्स की सर्विस का यूज नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं बिहार सरकार ने ऐप्स को अस्थायी रूप से बैन क्यों किया है।

2 min read
Google source verification
23-apps-including-facebook-whatsapp-and-twitter-banned-in-bihar-s-saran-district-know-reason.jpeg

23 apps including Facebook, Whatsapp and Twitter banned in Bihar's Saran district, know reason

बिहार सरकार ने सारण जिले में 6 फरवरी यानी आज दोपहर 1 बजे से लेकर 8 फरवरी रात 12 बजे तक 23 सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग एप्लिकेशन पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया गया है। बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि बिहार सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ने अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया है। आदेश में बताया गया है कि इनपुट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट और सारण पुलिस अधीक्षक के द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि सारण जिले में कुछ असामाजिक तत्व जनता के बीच अफवाह और असंतोष फैलाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के लिए इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। जिसके जरिए साम्प्रदायिक सौहार्द के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए उकसाने, जीवन व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने की बड़े पैमाने पर कोशिश हो सकती है।

ऐसे में महसूस किया गया कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस का दुरुपयोग सारण जिले की शांति के लिए हानिकारक हो सकती है, जिसके बाद बिहार सरकार ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आदेश भेजते हुए 23 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इन ऐप्स पर 8 फरवरी तक लगाया अस्थायी बैन
बिहार सरकार ने Facebook, Twitter, WhatsApp, WeChat, Qrone, Tuble, Google+, Baidu, Skype, Viber, Line, Snapchat, Pinterest, Telegram, Reddit, Snaptish, YouTube (upload), Vine, Xanga, Buaanet, Flickr सहित अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर 8 फरवरी रात 12 बजे तक बन लगा दिया है।

बैंकिंग, रेलवे सहित इन सर्विसों पर लागू नहीं होगा आदेश
यह आदेश सरकारी इंटरनेट और इंट्रानेट आधारित सर्विसों जैसे BSWAN (बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क), NICNet, NKN (नेशनल नॉलेज नेटवर्क), बिहार SecLAN, G-SWAN, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी अन्य सरकारी सर्विसों पर लागू नहीं होगा।

यह भी पढ़ें: बिहार; रेल इंजन, पुल-मोबाइल टावर के बाद अब रेल ट्रैक की चोरी, 2 KM पटरी उखाड़कर ले गए चोर

यह भी पढ़ें: BJP सांसद सुशील मोदी बोले- पेट्रोल-डीजल और LPG गैस के दाम होंगे कम, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ी कीमतें