24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाईकोर्ट के पांच जजों को चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम का बड़ा फैसला

High Court Chief Justice: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है, जहां जल्द ही यह पद खाली होने वाले हैं।

2 min read
Google source verification
High Court Chief Justice

प्रतीकात्मक फोटो

High Court Chief Justice: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के अलग-अलग उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को हुई बैठक में कॉलेजियम ने पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों ( High Court Chief Justice ) के नामों पर मुहर लगाई है। ये सिफारिशें उन हाईकोर्ट में की गई हैं, जहां मौजूदा मुख्य न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने या स्थानांतरण के कारण पद रिक्त होने वाले हैं।

उत्तराखंड हाईकोर्ट में नया मुख्य न्यायाधीश

कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली हो जाएगा। लॉ ट्रेंड के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेवती पी. मोहिते डेरे को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की है। यह फैसला वहां के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के चलते लिया गया है। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट के ही न्यायमूर्ति एम. एस. सोनक को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। झारखंड हाईकोर्ट में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश 8 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

केरल और ओडिशा हाईकोर्ट से नाम तय (High Court Chief Justice)

कॉलेजियम ने केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश भी की गई है। कॉलेजियम के इन सभी प्रस्तावों को अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों की औपचारिक नियुक्ति अधिसूचनाओं के जरिए की जाएगी।

क्या है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यायपालिका की वह आंतरिक व्यवस्था है, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। इस कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह प्रणाली संविधान में सीधे तौर पर दर्ज नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के जरिए विकसित हुई है। कॉलेजियम का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को सीमित रखना है।

बता दें कि इस प्रणाली को संविधान में सीधे तौर पर नहीं लिखी गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों के हिसाब से इस नियम को बनाया गया है। कॉलेजियम के द्वारा हाईकोर्ट के चीफ जजों का चुनाव होता है फिर उसके बाद से केंद्र सरकार को भेजे जाते हैं, मंजूर करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। लेकिन कॉलेजियम दोबारा उसी नाम की सिफारिश कर दे तो सरकार को उसे स्वीकार करना होता है।

कॉलेजियम ने इसके पहले भी की थी शिफारिश (High Court Chief Justice)

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने इसके पहले इसी साल कॉलेजियम ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजों के नाम केंद्र को भेजे थे, जिसमें कई प्रमुख नियुक्तियां शामिल थीं। बता दें कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी। वहीं, बीते 2025 में कॉलेजियम ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कुल 129 नामों की सिफारिश की है।


बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग