
पुलिसकर्मियों को 'ठुल्ला' कहने पर मानहानि का मुकदमा झेल रहे सीएम केजरीवाल को कोर्ट ने दी राहत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने अपने एक वक्तव्य में दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था। जिसके बाद नाराज दिल्ली पुलिस की ओर से मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर की गई मानहानि की याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस को ठुल्ला कहने पर कोई मानहानि का मामला नहीं बनता है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को अपनी एक याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी थी जिसमें एक कॉंस्टेबल की ओर से उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में अदालत से जारी समन को खारिज करनी की मांग की गई थी।
कब से चल रहा है यह मामला
आपको बता दें कि यह मामला 2015 से चल रहा है। केजरीवाल की ओर से दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहे जाने पर कॉंस्टेबल अनिल कुमार तनेजा ने 23 जुलाई 2015 को केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। तनेजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने एक निजी टीवी चैनल को साक्षात्कार देने के दौरान दिल्ली के पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहकर सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। बता दें कि इसके बाद कई ऐसे अवसर आए जब इस बात के लिए केजरीवाल को घेरा गया। हालांकि अब अदालत के फैसले के बाद सीएम केजरीवाल को राहत मिली है। इससे पहले कई ऐसे अवसर आएं हैं जब केजरीवाल के उपर मानहानि के मुकदमें दर्ज हुए। जिसमें कई मामलों में केजरीवाल ने खुद सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली और समझौता कर लिया तो कई मामलों में अदालत से राहत मिली है। बीते दिनों केजरीवाल ने अरुण जेटली से भी माफी मांगते हुए मानहानि के मामले को खत्म करने की बात कही थी।
Published on:
10 Sept 2018 08:11 pm
बड़ी खबरें
View Allनई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग
