13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Delhi National Lok Adalat 2026: 22 मार्च को होगा चालान और विवादों का निपटारा, जानें पूरी प्रक्रिया

Delhi Lok Adalat: दिल्ली में 22 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत लगेगी। यहां पेंडिंग ट्रैफिक चालान और बरसों पुराने मुकदमों का आपसी सुलह से तुरंत निपटारा किया जाएगा।

2 min read
Google source verification
delhi lok adalat 22 march 2026 traffic challan settlement

Delhi Lok Adalat: दिल्ली में कानूनी विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने का एक और बड़ा अवसर आ गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के मार्गदर्शन में DSLSA आगामी 22 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित करेगा। इस दौरान अदालतों में लंबित सभी दीवानी Civil और फौजदारी Criminal समझौते योग्य मामलों का निपटारा मौके पर ही किया जाएगा।

सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे लोगों और पेंडिंग ट्रैफिक चालान से परेशान दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर है। 22 मार्च को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण DSLSA नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। यह लोक अदालत दिल्ली हाई कोर्ट, सभी जिला अदालतों, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल और उपभोक्ता अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगी। यहां आपसी सहमति के जरिए सभी सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मुकदमों का तुरंत निपटारा किया जाएगा।

फिर मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा

लोक अदालत न केवल विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करती है, बल्कि इसमें खर्च की गई अदालती फीस Court Fee भी वापस मिल जाती है। खास बात यह है कि लोक अदालत का दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए अंतिम और अनिवार्य होता है। इसके विरुद्ध किसी भी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, जिससे मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।

● बादी या प्रतिवादी अपने मामलों को लोक अदालत में लगवाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन दे सकते हैं, जहां उनके मामले लंबित हैं।

● अभी तक जो मामले न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं उनके लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय या ई-मेल पर आवेदन 17 मार्च 2026 तक दे सकते हैं।

लोक अदालत में ये मामले लिए जाएंगे

● आपराधिक कंपाउंडेबल मामले

● धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत चेक बाउंस के मामले

● धन वसूली के मामले

● मोटर दुर्घटना दावा मामले (एमएसीटी)

● श्रम विवाद के मामले

● बिजली और पानी के बिल के मामले

● वैवाहिक विवाद तलाक को छोड़कर)

● भूमि अधिग्रहण के मामले

● वेतन, भत्तों और सेवानिवृति लाभों से संबंधित सेवाम

● राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित)

● अन्य दीवानी मामले

● कम्पाउंडेबल ट्रैफिक चालान

ट्रैफिक चालान के लिए

● इस लोक अदालत में वर्चुअल कोर्ट में 30.11.2025 तक लंबित कंपाउंडेबल चालान / नोटिस लिए जाएंगे।

● वादी सीधे https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat लिंक के जरिए चालान स्पिल डाउनलोड कर सकते हैं। दिनांक 16.03.2026 से प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से अधिकतम 50,000 चालान / नोटिस डाउनलोड किए जाएंगे, जब तक कि कुल 2 लाख की सीमा समाप्त नहीं हो जाती।

● न्यायालय परिसर न्यायालय संख्या और लोक अदालत का समय, जहां चालान का निपटान किया जा सकता है, चालान पर्ची पर अंकित किया जाएगा और वादी तदनुसार संबंधित न्यायालय परिसर में ही संबंधित न्यायालय संख्या में जा सकते हैं।

कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?

दिल्ली के सभी प्रमुख जिला न्यायालयों में इसका आयोजन किया जाता है। आप अपने केस के अधिकार क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित अदालतों में जा सकते हैं

दिल्ली हाईकोर्ट

तीस हजारी कोर्ट (सेंट्रल और वेस्ट जिला)

पटियाला हाउस कोर्ट (नई दिल्ली जिला)

कड़कड़डूमा कोर्ट (ईस्ट, नॉर्थ-ईस्ट और शाहदरा जिला)

रोहिणी कोर्ट (नॉर्थ और नॉर्थ-वेस्ट जिला)

द्वारका कोर्ट (साउथ-वेस्ट जिला)

साकेत कोर्ट (साउथ और साउथ-ईस्ट जिला)

इसके अलावा, कुछ मामलों के लिए उपभोक्ता अदालतों और ट्रिब्यूनल में भी विशेष बेंच बैठती हैं।