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क्या अब कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाने के पर ही मिलेगा राशन!

कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सरकार एक ओर हर घर दस्तक अभियान की शुरूआत कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कुछ मामलों में सख्ती भी कर रही है। कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस (DL), आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट बनाने में कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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is covid-19 vaccine certificate necessary for getting ration

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नई दिल्ली। भारत में बीते कुछ दिनों से कोरोना महामारी से थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। बता दें कि देश में हर रोज सामने आने वाले कोरोना मामलों में कमी हुई हैं, इसके साथ ही कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या भी कम आई है। बावजूद इसके कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार कोरोना टीकाकरण पर खास जोर दे रही है, लेकिन आंकड़ों की मानें तो दिवाली के बाद से देश में कोरोना मामलों की संख्या में कमी हुई है।

टीकाकरण में तेजी के लिए सरकार उठा रही सख्त कदम
कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सरकार एक ओर हर घर दस्तक अभियान की शुरूआत कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कुछ मामलों में सख्ती भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक टीकाकरण को गति देने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने भी सख्त कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। इसके चलते देश के कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस (DL), आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट बनाने में कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

टीकाकरण कराने पर ही मिलेगा राशन
बता दें कि अब राज्यों में राशन देने के लिए टीकाकरण को अनिवार्य करने की शुरूआत हो गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही राशन दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। अब जिले में लाभार्थियों को राशन लेने के लिए कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं जिस परिवार ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, उसे राशन नहीं दिया जाएगा। जिले में कई दिनों बाद कोरोना का एक मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

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गौरतलब है कि हाल ही में गाजियाबाद में परिवहन कार्यलय (RTO) में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए या नवीनीकरण कराने समेत अन्य कामों के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया था। अगर किसी व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई तो उसका किसी भी तरह का काम आरटीओ में नहीं किया जाएगा। वहीं कई राज्यों में दुकानदारों, टैक्सी और ऑटो चलाने वालों के साथ-साथ रेहड़ी पर सामान बेचने वालों के लिए शर्त रखी गई है कि वह कोरोना की वैक्सीन लिए बगैर अपना काम दोबारा शुरू नहीं कर सकते।