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दिल्ली में पांच दिन नहीं मिलेगी शराब, रेखा सरकार के आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश, जानें क्या है कारण?

Dry Day in Delhi 2026 : दिल्ली में त्योहारों और महत्वपूर्ण दिवसों के चलते 31 मार्च तक पांच दिन ड्राई डे (Dry Day)घोषित किया गया है। इस दौरान शराब की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखी जाएंगी।

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Liquor not available in Delhi for 5 days Rekha government Excise Department issued Dry Day in Delhi 2026 order

प्रतीकात्मक फोटो

Dry Day in Delhi 2026 : अगर आप शराब के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है। राष्ट्रीय राजधानी की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत दिल्ली में 31 मार्च तक कुल पांच दिन शराब की खरीद-फरोख्त पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली के आबकारी विभाग ने इसके लिए आदेश जारी करते हुए सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं। यह निर्णय आगामी त्योहार और महत्वपूर्ण दिवसों को देखते हुए लिया गया है। इन पांच दिनों में राष्ट्रीय राजधानी के अंदर शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

दिल्ली आबकारी विभाग ने जारी की अधिसूचना

दरअसल, रेखा सरकार के आदेश पर आबकारी विभाग ने आगामी त्योहारों और विशेष दिनों को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। दिल्ली आबकारी विभाग की अधिसूचना के अनुसार 26 जनवरी से 31 मार्च तक कुल पांच दिन ड्राई-डे घोषित किए गए हैं। इन तिथियों पर शराब की खुदरा दुकानों, बार, क्लब और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री, परोसने और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। इनमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, 21 मार्च को ईद-उल-फितर, 26 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती पर पूर्ण रूप से शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यानी इन सभी दिनों में जनता के लिए शराब की उपलब्धता पूरी तरह से बंद रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित लाइसेंसधारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

होटल लाइसेंसधारकों को आंशिक छूट

दिल्ली आबकारी विभाग की अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन पांचों दिनों में लाइसेंसधारी होटलों को ड्राई-डे के दिन सीमित छूट दी गई है। यानी जिन होटलों ने लाइसेंस ले रखा है, वह अपने परिसर में ठहरने वाले मेहमानों को ड्राई-डे में भी शराब परोस सकेंगे, लेकिन इस दौरान बाहरी ग्राहकों को किसी भी हाल में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी गई है। आबकारी विभाग ने होटलों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करें, अन्यथा लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

अब जानिए क्या होता है ड्राई डे और क्यों किया जाता है लागू?

ड्राई डे का अर्थ उन विशेष दिनों से है, जब सरकार द्वारा शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। दिल्ली आबकारी नीति के तहत राष्ट्रीय पर्वों जैसे 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) के अलावा प्रमुख धार्मिक त्योहारों पर भी ड्राई डे घोषित किया जाता है। आबकारी विभाग का मानना है कि इन अवसरों पर शराब की बिक्री बंद रखने से सार्वजनिक स्थलों पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही, धार्मिक और राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या सामाजिक तनाव की आशंका भी कम हो जाती है।

शराब प्रेमियों और कारोबार पर पड़ेगा असर

आबकारी विभाग ने ड्राई डे के दौरान सख्त निगरानी के निर्देश भी जारी किए हैं। विभागीय टीमें और स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी दुकान, बार या अन्य स्थान पर अवैध रूप से शराब की बिक्री न हो। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, ड्राई डे की घोषणा होते ही शराब के शौकीनों में हलचल तेज हो गई है। आबकारी विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे ड्राई डे के नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें।

शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ने की संभावना

दरअसल, सरकार की ओर से जब भी ड्राई-डे की घोषणा होती है, उस दौरान अक्सर देखा गया है कि ड्राई डे से एक दिन पहले शाम को शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। इस दौरान शराब के शौकीन लोग पहले ही स्टॉक जमा कर लेते हैं। ताकि घर में शराब का सेवन किया जा सके। शराब कारोबार से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि ड्राई डे के चलते उनकी बिक्री पर अस्थायी असर पड़ता है। हालांकि, विभागीय निर्देशों के चलते उन्हें नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि, यह निर्णय शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक व राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है।