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Bihar Panchayat Elections 2021: तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी, आज से शुरू हो रही है नामांकन प्रक्रिया

बिहार पंचायत चुनाव (bihar panchayat elections) के तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बताया गया कि तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया (Nomination for third phase of bihar panchayat elections) कल यानि 16 सितंबर से शुरू हो रही है और इसके लिए 22 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।

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bihar panchayat elections

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नई दिल्ली। बिहार पंचायत चुनाव (bihar panchayat elections) को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पहले और दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई हैं। वहीं पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी दिया जाने लगा है। इसी बीच तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बताया गया कि तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया (Nomination for third phase of bihar panchayat elections) कल यानि 16 सितंबर से शुरू हो रही है और इसके लिए 22 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।

8 अक्टूबर को होगा मतदान

अधिसूचना के अनुसार इसके बाद 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा और 27 सितंबर तक नामांकन (Nomination for bihar panchayat elections) पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 27 सितंबर को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया जाएगा। वहीं तीसरे चरण के लिए 8 अक्टूबर को मतदान होगा और प्रत्याशियों का भाग्य EVM और मतदान पेटी में बंद हो जाएगा। तीसरे चरण के मतदान के परिणाम की घोषणा 10-11 अक्टूबर को की जाएगी।

चुनाव आयोग ने नामांकन को लेकर जो निर्देश जारी किए है उसके अनुसार नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक को उपस्थित रहना जरूरी है। इस दौरान एक वाहन की ही अनुमति होगी और सभी को कोरोना गाइडलाइन (covid-19) का भी पालन करना अनिवार्य होगा। तीसरे चरण के चुनाव के तहत पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच और पंच के पदों के लिए चुनाव होगा।

यह भी पढ़ें: बिहार पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान इन शब्दों से परहेज करेंं उम्मीदवार, हो सकती है 5 साल की जेल

गौरतलब है कि आयोग पंचायत चुनाव (bihar panchayat elections) को निष्पक्षता से कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर चुका है। आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म या नस्ल को लेकर बयान देने पर 3 से 5 साल की जेल होने की बात कही है। वहीं किसी अन्य उम्मीदवार की जिंदगी के बारे में आधारहीन और तथ्यहीन बातें करने पर भी कार्रवाई की बात कही है।


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