अमानक व बिना लायसेंस खाद्य पदार्थ बिक्री करने के प्रकरण पर एडीएम ने लगाया जुर्मानाभोपाल. अमानक व बिना खाद्य लायसेंस के खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले 14 प्रतिष्ठानों पर एडीएम कोर्ट ने 2.82 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एडीएम हिमांशु चंद्र ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 के तहत आदेश पारित किए।
इनपर लगाया जुर्माना
अमानक मावा विक्रय करने पर बाबुजी स्वीट्स एंड डेयरी कैंची छोला पर 50 हजार रुपए।
अमानक दही का खाद्य सामग्री में उपयोग पर मोक्ष क्लब संत हिरदाराम नगर पर 50 हजार रुपए।
बिना खाद्य पंजीयन कारोबार करने पर मोनू भाई किराना स्टोर्स संत हिरदाराम नगर पर 40 हजार रुपए।
बिना खाद्य पंजीयन व गंदगी में खानपान बनाने पर वेडबॉक्स होस्टल महाबली नगर कोलार पर 25 हजार रुपए।