
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। रजिस्ट्री ने कहा कि केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता है। दिल्ली के सीएम को 2 जून तक सरेंडर करना होगा।
मंगलवार को न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने का फैसला मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है।
केजरीवाल ने अपने "अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटने, साथ ही बढ़े हुए कीटोन स्तर" के मद्देनजर पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी, जो किडनी, गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक कि कैंसर का संकेत है।
Updated on:
29 May 2024 11:47 am
Published on:
29 May 2024 11:30 am
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