
भोपाल. राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भोपाल के आसपास बने मैरिज गार्डन और इनमें इस्तेमाल होने वाली लेजर बीम लाइट विमानों के सुरक्षित उड़ान में बाधक हैं। हाई मास्ट लाइट की चकाचौंध से विमानों लैंड करने में पायलटों को परेशान करती है। लेजर बीम लाइट से पायलट का ध्यान भटकता है और वे एयरपोर्ट का रनवे मुश्किल से देख पाते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में एयरपोर्ट प्रबंधन ने नगर निगम से सहायता मांगी है।
अभी तक कोई समाधान नहीं
लालघाटी और बैरागढ़ में बने दर्जनों मैरिज गार्डेन में लेजर बीम लाइटस का इस्तेमाल किया जाता है। इस संबंध में एयरपोर्ट प्रबंधन ने सुरक्षित हवाई सफर के लिए नगर निगम से मदद मांगी है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। भोपाल विमान तल के प्रवेश द्वार से एनएचएआई हाईवे तक नो पार्किंग जोन घोषित किये जाने के मसले पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इससे खतरा बरकरार है।
जुर्माने का प्रावधान
एयरपोर्ट के नज़दीकी स्थानों पर लेजर लाइट का इस्तेमाल करने का दोषी पाए जाने पर मेजबान और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी दोनों के खिलाफ पूर्ववर्ती आइपीसी की धारा 188 के तहत एफआइआर का प्रावधान है। दोषी को एक महीने तक की साधारण कैद या 200 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नागरिक विमानन निदेशालय हवाई अड्डे के आसपास 18.5 किमी के आसपास लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की बात करता है।
विमान हो सकता है क्रैश
शादी, पार्टी और मेलों-उत्सवों में लेजर लाइट के इस्तेमाल से इसकी रोशनी काफी दूर तक जाती है। एयरपोर्ट के आस-पास इस तरह की लेजर लाइट जले होने से इनका फोकस हवाई जहाजों पर भी पड़ता है। इससे पायलेट का ध्यान भटकने से विमान क्रैश भी हो सकता है। क्योंकि लेजर बीम पायलट के देखने की क्षमता को बाधित कर सकता है। इससे टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान, जब उनका पूरा ध्यान आवश्यक होता है तब इस तरह की घटना होना काफी खतरनाक साबित हो सकती है।
एसीएस ने दिए थे निर्देश
एयरपोर्ट सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए समीक्षा में एसीएस डॉ. राजेश राजौरा ने वैवाहिक समारोहों के दौरान मैरिज गार्डनों एवं अन्य स्थानों पर विमानों के एप्रोच पाथ में लेसर बीम लाइट तथा अधिक ऊंचाई के पटाखों से संभावित दुर्घटनाओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए थे। स्टेट गर्वनमेंट हैंगर की सुरक्षा-व्यवस्था, हवाई-अड्डा से 20 किलोमीटर के एरिया में निर्माण कार्य की अनुमति, ड्रोन, हॉट एयर बैलून, माइक्रोलाइट एयरक्रॉफ्ट के अनुमति और विमान तल के आसपास अवरोधों पर ऑब्सट्रकशन लाइट लगाने के बारे में भी कहा गया था लेकिन इनमें से ज्यादा पर एक्शन नही हुआ है।
Published on:
06 Jul 2024 11:19 pm
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