
सूरतगढ़. उदयपुर में स्कूली छात्र के चाकू मारने के बाद उपजे विवाद को गंभीरता से लेते हुए सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर सरकारी विद्यालयों व गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा धारदार हथियार व नुकीली वस्तु लाने पर रोक लगाने के लिए सख्त हिदायत दी है।
जानकारी के अनुसार उदयपुर में एक स्कूली छात्र को चाकू मारने के बाद उपजे विवाद को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाने के लिए भयमुक्त परिवेश प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय में विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षकों को विद्यार्थियों को निरन्तर प्रेरित करने के साथ, उनके आचरण पर सुक्ष्म ध्यान भी रखना होगा। जिससे विद्यार्थी अपने लक्ष्य के अनुरूप प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके। इसमें बरती गई शिथिलता विद्यार्थी के प्रगति को अनुचित दिशा तो देती ही है। वही,विद्यार्थी स्वयं, उसके सहपाठी आदि को अनावश्यक हानि पहुंचा सकती है। ऐसी घटना से न केवल विद्यालय की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है बल्कि अन्य विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का विश्वास भी प्रभावित होता है। इसी अनावश्यक दुर्घटना के घटित ना होने की जागरूकता के लिए विद्यालय में किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, नुकीली वस्तुएं आदि लाना निषेद्य रहेगा। इसके तहत किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे चाकू, छूरी, धारदार कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु को विद्यालय में लाना सख्त मना है। ऐसे किसी भी वस्तु का लाना एवं प्रयोग, सुरक्षा और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
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माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के जारी आदेशानुसार संस्था प्रधान न केवल इसकी उद्घोषणा, आदेश के रूप में सूचना पट्ट पर चस्पा करेंगे। इसके साथ ही प्रार्थना सभा में इस संबंध में जानकारी देगें। ऐसे विषय पर अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक में भी विमर्श करेंगे। वही, शिक्षकों को भी इस व्यवस्था की निगरानी के लिए रैण्डम रूप से विद्यार्थियों के बैग, डेस्क और व्यक्तिगत वस्तुओं की नियमित रूप से जांच कार्य करना होगा। ताकि कोई भी निषेद्य वस्तु विद्यालय परिसर में नहीं ला सके। वही, उन्होंने अभिभावकों को भी हिदायत दी है कि वे अपने बच्चों को धारदार हथियार व नुकीली वस्तुओं के खतरों के बारे में जागरूक करें ताकि विद्यालय में वे ऐसी वस्तुएं ना ला सके। इसके लिए उन्हें शिक्षक के सम्पर्क में रहना चाहिए।
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सीबीईओ नरेश रिणवां ने बताया कि ब्लॉक में सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थी धारदार हथियार व नुकीली वस्तु ना लाए, इसके लिए सभी शाखा प्रधानों को पालना के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। ताकि विद्यालय में ऐसी घटनाओं को टाला जा सके।
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Published on:
21 Aug 2024 05:53 pm
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