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गणेश चतुर्थी: चेन्नई पुलिस ने मूर्ति स्थापना और जुलूस के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

ganesh chaturthi 2024

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चेन्नई. चेन्नई पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने हिंदू संगठनों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की और 7 सितम्बर को पडऩे वाली विनयगर चतुर्थी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के एस नरेंद्रन नायर, एन कण्णन और आर. सुधाकर ने सभी चार क्षेत्रों के संयुक्त आयुक्तों और संयुक्त आयुक्त (खुफिया) के साथ हिंदू मुन्नानी, हिंदू मक्कल कच्ची, शिव सेना, हनुमान सेना, विश्व हिंदू परिषद और अन्य के 200 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

अस्पतालों के पास कोई मूर्ति नहीं

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मूर्ति स्थापित करते समय संगठनों को भूमि मालिक, स्थानीय निकाय और संबंधित विभागों से उचित अनुमति सुनिश्चित करने की सलाह दी है। अग्निशमन विभाग और बिजली बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। संगठनों को आवश्यक फॉर्म भरना होगा, स्थानीय पुलिस स्टेशन से अनुमति लेनी होगी और यह वचन देना होगा कि वे सभी शर्तों का पालन करेंगे। किसी भी संगठन को दस फीट से अधिक ऊंची मूर्ति स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें अन्य धर्मों के पूजा स्थलों, अस्पतालों और स्कूलों के पास गणेश मूर्ति स्थापित करने से बचना चाहिए।

सद्भाव और आपसी सम्मान पर जोर

चेन्नई पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे और इस तरह की नारेबाजी से बचना चाहिए। मूर्तियों की सुरक्षा के लिए एक स्वयंसेवक को बारी-बारी से तैनात किया जाना चाहिए और मूर्तियों के पास किसी भी राजनीतिक नेता के फ्लेक्स बैनर नहीं लगाए जाने चाहिए। मूर्तियों का विसर्जन केवल पुलिस द्वारा आवंटित दिन पर ही किया जाएगा और पुलिस द्वारा आवंटित मार्ग पर ही जुलूस निकाला जा सकता है।