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New Rules : आज से बदल गए परिवहन विभाग के ये नियम, अब लगेगा 25 हजार जुर्माना

New Rules : आज से बदल गए परिवहन विभाग के ये नियम, अब लगेगा 25 हजार जुर्माना
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जबलपुर

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Lalit Kumar Kosta

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Updated: 1 Jun 2024, 3:42 PM IST

RTO Thrash BJP Leader In Alwar

चालान काटने का किया विरोध तो आरटीओ कर्मचारियों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष का सिर फोड़ा, पिस्टल का बट भी मारा

जबलपुर. देश भर में शनिवार से ट्रैफिक नियमों में बदलाव हो जाएगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बढ़ी हुई जुर्माना राशि ली जाएगी। शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अफसरों की बैठक हुई। जिसमें नए नियम और राशि पर चर्चा हुई। पुलिस 15 दिन तक लोगों को बदले हुए नियमों के बारे में जानकारी देगी। इसके बाद सती से कार्रवाई की जाएगी।

25 हजार जुर्माना

18 साल से कम उम्र वाला यदि कोई वाहन चलाता पकड़ा गया, तो अब उसे 25 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। साथ ही वाहन मालिक को जेल जाना पड़ सकता है। ये नियम ओवर स्पीडिंग और ओवर लोडिंग को लेकर बनाए गए हैं। तेज गति से गाड़ी चलाने वाले पर एक से दो हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा।

शहर में मान्यता प्राप्त केन्द्र नहीं

नए नियम के तहत यदि राज्य शासन से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से कोई वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेता है, तो उसे आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। उसे केवल ड्राइविंग स्कूल द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र दिखाना होगा।

जिसके आधार पर लाइसेंस बनेगा। लेकिन शहर में एक भी राज्य शासन से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल नहीं है। बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी सती की जाएगी। यदि कोई तीन बार से ज्यादा नियम तोड़ता मिला, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। वहीं 25 साल तक उसका नया लाइसेंस भी नहीं बनाया जाएगा।

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सती करने कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। इसी नियमों के तहत अब जुर्माना राशि नियम तोड़ने वालों से वसूली जाएगी।

संतोष शुक्ला, डीएसपी, ट्रैफिक