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अब एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकेंगे खाताधारक

भोपाल. अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है और आपने नॉमिनी नहीं बनाया है या एक ही नॉमिनी है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। अब बैंक खातों के लिए एक-दो नहीं बल्कि तीन-चार नॉमिनी भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा होता है तो खाताधारक के नहीं रहने के बाद बैंक […]

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भोपाल. अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है और आपने नॉमिनी नहीं बनाया है या एक ही नॉमिनी है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। अब बैंक खातों के लिए एक-दो नहीं बल्कि तीन-चार नॉमिनी भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा होता है तो खाताधारक के नहीं रहने के बाद बैंक में रखे उसके पैसे का उपयोग परिवारजन कर सकेंगे। नॉमिनी एक से अधिक होने को लेकर शहर के कुछ बैंकर्स, बैंक कर्मचारी संगठन, व्यवायिक संगठन और आम आदमी से 'पत्रिकाÓ ने बातचीत की। सभी का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो खाताधारक की राशि का सही उपयोग हो सकेगा।
दरअसल केंद्रीय केबिनेट ने बैंकिंग नियमों कुछ बड़े बदलावों को मंंजूरी दी है। इसके तहत किसी भी बैंक खाते में चार नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। हालांकि संसद में बिल पेश होने के बाद ही इसके बारे में खुलासा हो सकेगा।
बिना नॉमिनी के खुलते रहे हैं खाते
पूर्व के वर्षों में बैंकों में खाते खुलवाने पर नॉमिनी बनाने की प्रक्रिया बहुत कम लोग अपनाते थे या बिना नॉमिनी के भी बैंकों में खाते खुल जाते थे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने खाता खुलवाते समय ही नॉमिनी का नाम भरा जाना जरूरी किया था। हालांकि अब इसे जरूरी कर दिया गया है। यानी यदि अब बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको नॉमिनी का नाम फार्म में भरना होता है। बैंकिग सेक्टर से जुड़़े एक अधिकारी ने बताया कि आज भी देश की बैंकों मेंं 78 हजार करोड़ रुपए ऐसे रखे हैं जिन पर कोई दावा नहीं कर रहा। यदि खाताधारक के नॉमिनी इन रुपयों के लिए दावा करे तो उन्हें पैसे मिल सकते हैं।

दो नॉमिनी है तब
यदि एक खाताधारक व्यक्ति ने दो नॉमिनी बनाए है। संयोग से खाताधारक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दोनों व्यक्ति इसके हकदार है और दोनों दावा करते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक किसे पैसे देगा। नियम कहता है कि दावे का पहला अधिकार क्रम के हिसाब से पहले व्यक्ति का होगा। किसी स्थिति में पहला व्यक्ति दावा नहीं करता है तो दूसरा व्यक्ति राशि के लिए दावा कर सकता है।

क्यों पड़ रही अधिक नॉमिनी की जरूरत
देखा जाता है कि अधिकांश लोग अपनी सबसे पहले अपनी पत्नी को नॉमिनी के रूप में बैंक में घोषित करते हैं। यदि संयोगवश किसी घटना-दुर्घटना में दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है, तब उस पैसे को यदि तीसरा या चौथा नॉमिनी है तो पैसा निकाल सकता है। पीपीएफ खाते में यह सुविधा मिलेगी यानी पीपीएफ में भी एक से ज्यादा नॉमिनी तय करना संभव हो सकेगा।
क्या कहते हैं जानकार
जागरूकता की जरूरत
सरकार की यह अच्छी पहल है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जब उनके परिजनों की कमाई का पैसा बैंक में रखा है तो उसे नॉमिनी बनाकर निकाला जा सकता है। एक से ज्यादा नॉमिनी होने से सभी नॉमिनियों को फायदा मिल सकेगा।
तेजकुल पाल सिंह पाली, अध्यक्ष
भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स, भोपाल

  1. दो से अधिक नहींबैंक में कोई भी खाता बिना नॉमिनेशन के ओपन नहीं होना चाहिए ,नॉमिनेशन अनिवार्य होना चाहिए। आज के परिवारिक परिवेश मे नॉमिनेशन में दो से ज्यादा व्यक्ति नहीं होना चाहिए और उसमें भी उनका परसेंटेज निर्धारित होना चाहिए!केके त्रिपाठी, ज्वाइंट जनरल सेेकेट्रीकेनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन
  2. परिवार के लिए मददगार
  3. सरकार की यह पहल परिवार को संयुक्त रखने में मददगार होगी। एक नॉमिनी रखने में कई बार परेशानी आती देखी गई है। ज्यादा नॉमिनी होने से विवाद की स्थिति खत्म होगी और बैंक में रखा पैसा सभी नॉमिनियों को बराबर मिल सकेगा।
  4. राजेश जैन, सीए एवं टैक्स के जानकार

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अच्छी पहल है
अच्छी पहल है। पैसों को लेकर खाताधारक के नहीं रहने पर हमेशा परेशानी होती है। पैसों को लेकर विवाद होता है। लेकिन एक से अधिक नॉमिनी होने पर पैसों का सही ढंग से वितरण भी हो सकेगा और बैंकों में दावा करने पर आसानी से पैसा निकल सकेगा।
सुनील अग्रवाल, अध्यक्ष
मप्र फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन