
CG RERA
CG RERA: रियल एस्टेट सेक्टर में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का मानना है कि लगातार रेरा इस सेक्टर के विकास और लोगों की सुविधाओं के लिए प्रयास कर रहा है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार किसी भी बिल्डर को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तभी 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र विकसित करना या आठ से अधिक अपार्टमेंट निर्माण किया जा सकता है।
पंजीकृत प्रोजेक्ट्स में घर अथवा भूखंड खरीदने से क्रेता को कॉमन एरिया की सुविधाएं जैसे पार्क, जल, स्वच्छता, प्ले ग्राउंड जैसी प्रोजेक्ट में उल्लेखित सुविधाएं सुगमता से प्राप्त होती हैं। सम्पदा विनियामक रजिस्ट्रार के अनुसार हाल ही में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल द्वारा सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया कि छत्तीसगढ़ शासन ने कॉमन एरिया पंजीयन के लिए निर्धारित शुल्क में कमी किए जाने का उदाहरण पेश किया है।
इसी तरह अन्य राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों में भी ऐसा प्रावधान करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन ने परियोजनाओं में सामान्य क्षेत्र (कॉमन एरिया) को बिल्डर द्वारा रहवासी सोसायटी के पक्ष में हस्तांतरण के लिए शुल्क में कमी करते हुए स्टाम्प शुल्क केवल दस हजार रुपए तथा पंजीयन शुल्क केवल पांच हजार रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे कि आम लोगों को वित्तीय बोझ नहीं हो तथा कॉलोनी का प्रभार रहवासी सोसायटी को सुगमतापूर्वक हस्तांतरित किया जा सके।
छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रोजेक्ट का पंजीयन किया जा रहा है। अभी तक कुल 1848 प्रोजेक्ट पंजीकृत हो चुके हैं। प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी रेरा के पोर्टल https://rera.cgstate.gov.in/ में उपलब्ध है।
Updated on:
14 Nov 2024 11:17 am
Published on:
14 Nov 2024 11:16 am
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