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खनिज विभाग ने चुनाई पत्थर का रॉयल्टी ठेका किया खंडित

4 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि समय पर जमा नहीं होने पर कार्रवाई, अब विभाग करेगा वसूली ठेका था 13.70 करोड़ का, बढ़ाया 17.76 करोड़ तक

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The mineral department cancelled the royalty contract of stone masonry

The mineral department cancelled the royalty contract of stone masonry

खनिज विभाग ने भीलवाड़ा तहसील के भीलवाड़ा, सहाड़ा व हमीरगढ़ राजस्व सीमा में चुनाई पत्थर की रॉयल्टी, डीएमएफटी व आरएसएमईटी संग्रहण ठेका खंडित कर दिया है। यह ठेका सुभाषनगर निवासी सुवालाल जाट के नाम पर 31 मार्च 2027 तक के लिए 13.70 करोड़ रुपए में आवंटित किया था।

दर बढ़ने से मांगे 4 करोड़ रुपए

सरकार ने 23 जुलाई को चुनाई पत्थर की रॉयल्टी दर बढ़ा दी। इसके बाद खनिज विभाग ने यह ठेका 13.70 करोड़ से बढ़ाकर 17.76 करोड़ कर दिया। डिफरेंस राशि 4 करोड़ 6 लाख 45 हजार रुपए जमा कराने का नोटिस ठेकेदार को दिया।

समय की मांग, लेकिन विभाग ने नहीं दी मोहलत

नोटिस मिलने पर ठेकेदार ने कहा कि 1 अगस्त से चल रही चुनाई पत्थर व क्रशर की हड़ताल के चलते राशि जमा कराना संभव नहीं है। हडताल कई मांगों को लेकर की जा रही थी। इसमें से रॉयल्टी दर को कम करने की मांग भी शामिल थी। हालांकि राशि जमा कराने के लिए संवेदक ने एक माह का समय मांगा, लेकिन विभाग ने 15 अगस्त तक राशि जमा न होने पर ठेका खंडित करने का आदेश जारी कर दिया।

अब विभाग करेगा वसूली

ठेका खंडित होने के बाद अब रॉयल्टी वसूली की जिम्मेदारी खनिज विभाग के कर्मचारी संभालेंगे। इसके लिए संबंधित इलाकों में नाके स्थापित किए जा रहे हैं। उधर, रॉयल्टी संग्रहणकर्ता सुवालाल जाट ने कहा कि सरकार की ओर से आए दिन नए-नए आदेश जारी कर खनन व्यवसायियों पर दबाव बनाया जा रहा है। हाल ही रॉयल्टी दर बढ़ाने से पूरे प्रदेश के व्यवसायी 1 अगस्त से हड़ताल पर चले गए थे। इसके कारण निर्माण कार्य रुक गए और कई ठेके खंडित हो गए। 4 करोड़ की अतिरिक्त राशि जमा कराने के लिए एक माह का समय मांगा, लेकिन विभाग ने मोहलत नहीं दी और ठेका खंडित कर दिया।