बस चालक को पिस्तौल दिखाकर मारने की धमकी, टाउन थाने में दो सगे भाइयों सहित कई जनों के खिलाफ मामला दर्ज, नकदी व सोने की चेन छीनने का भी आरोप, पुलिस जुटी मामले की जांच में
हनुमानगढ़. बस के बोनट पर बैठने से मना करना बस चालक को भारी पड़ गया। कई जनों ने उसको मिलकर पीट दिया। निजी बस के चालक से मारपीट तथा पिस्तौल दिखाकर मारने के आरोप में टाउन थाने में कई जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस के अनुसार प्रेम कुमार पुत्र ओमप्रकाश नायक निवासी वार्ड 14, चौहिलांवाली ने रिपोर्ट दी कि वह विरेन्द्र सिंह की बस नम्बर आरजे 31 पीए 7206 चलाता है। 17 मार्च की शाम वह टाउन बस अड्डा से बस लेकर भैरूसरी के लिए रवाना हुआ। उसके साथ बस मालिक विरेन्द्र सिंह व उसके पास में प्रेम कुमार व हरबंस जाखड़ांवाली भी बैठे हुए थे। रास्ते में सुशील गोदारा पुत्र मूलाराम निवासी चौहिलांवाली बस के बोनट पर बैठ गया। उसे बस चलाने में दिक्कत होने लगी तो सुशील गोदारा को वहां से उठने के लिए कहा। इससे नाराज होकर उसने जातिसूचक गालियां निकाली और अपने भाई राजू को कॉल कर बस अड्डा चौहिलांवाली पर बुलाया। बस अड्डे पर सुशील का भाई राजू, पंकज, नीरज, राहुल ज्याणी व 2-3 अन्य व्यक्ति मिले। आरोपियों ने उससे मारपीट की तथा सोने की चेन व 5000 रुपए छीन लिए। बस मालिक विरेन्द्र सिंह आदि ने छुड़ाया। आरोपी राजू ने जाते समय पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।
हनुमानगढ़. पति को पिटवाने के आरोप में पत्नी सहित कई जनों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस के अनुसार सतनाम सिंह पुत्र तेजासिंह निवासी वार्ड एक, दो डीबीएल, डबलीबास मौलवी ने रिपोर्ट दी कि उसकी पत्नी अनिता देवी आए दिन लड़ाई-झगड़ा कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। समझाइश के लिए कई बार पंचायत भी हुई। इसके बावजूद अनिता आदि नहीं माने। आरोप है कि 16 मार्च की रात्रि करीब आठ बजे काम से लौटने के बाद पत्नी को खाना बनाने को कहा तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया। थोड़ी देर में गुरनाम, कृष्ण बावरी, कश्मीर सिंह, सीमा पत्नी कश्मीर सिह, खजर खां पुत्र कालू खां, संदीप राम पुत्र कृष्ण व हरमीत सिंह हाथों में लाठियां लेकर घर में घुसे तथा उससे मारपीट की। पुलिस ने परिवादी की पत्नी सहित कई जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हनुमानगढ़. पोस्त तस्करी के मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण ने एक जने को एक साल करावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि पांच मई 2019 को सदर पुलिस ने दो किलो 600 ग्राम पोस्त सहित सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी वार्ड आठ चौहिलांवाली को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए एक साल कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसको एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।