8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एयरपोर्ट के पास घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, अब नहीं कर सकेंगे ये काम

एयरपोर्ट के इतने दायरे पर रहेगी रोक।उससे आगे एयरपोर्ट अथाॅरिटी से लेनी होगी परमिशन।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Nitin Sharma

Apr 25, 2018

noida news

नोएडा।अगर अाप भी एयरपोर्ट के पास घर खरीदने का सपना रखते हैं तो एक बार यह खबर जरूर पढ़ लें। कहीं एेसा न हो कि घर खरीदकर बनाने के आप के सपने में ये अड्डंगा फंस जाये। जी, हां हम आपको बताने जा रहे है कि यूपी के गौतमबुद्धनगर जिले में जेवर में बनने जा रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास अगर आप बहुमंजिला घर या आॅफिस लेने का सपना देख रहे है, तो यह पूरा नहीं हो सकेंगा। इसका कारण नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इसके लिए मंजूरी न मिलना है।

यह भी पढ़ें-नवविवाहिता ने प्रेमी को बुलाया आैर फिर पंचायत ने करा दिया ये काम

यह भी पढ़ें-यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहे हैं तो जरूर पढ़ लें ये खबर, नहीं तो हो सकता है धोखा

एयरपोर्ट के इतने एरिया में नहीं बना सकेंगे घर

आप को बता दें कि हाल में ही बनने वाले इंटर नेशनल जेवर एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यमुना प्राधिकरण ने अब पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मांगी है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद यमुना अथॉरिटी ने अक्टूबर से निर्माण होने जा रहे जेवर एयरपोर्ट के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में 24 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनवाने, टावर व पोल आदि लगाने पर रोक लगा दी है। वहीं दस किलोमीटर के अलावा दायरे के बाहर 24 मीटर से ऊंचे निर्माण के लिए एयरपोर्ट ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी पड़ेगी।

यह भी पढ़ें-भारत माता को झंड़े की जगह थमा दी झाडू तो लोगों ने सोशल मीडिया पर किया ट्रोल

बिना परमिशन के नहीं बना सकेंगे कोर्इ भी बिल्डिंग

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरूणवीर सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के नियमाें के अनुसार, अब जेवर एयरपोर्ट के आसपास दस किमी के एरिया में 24 मीटर से अधिक ऊंची बिल्डिंग बिना अनुमति नहीं बनाई जा सकेगी। इस नियम को लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं बिल्डिंग के अलावा इस एरिया में टावर आैर ऊंचे पोल भी नहीं लगा सकेंगे। इस एरिया से आगे टावर या पोल लगाने के लिए भी उड्डयान मंत्रालय आैर अथाॅरिटी आॅफ एयरपोर्ट की परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन के बाद ही यमुना प्राधिकरण इस एरिया में 24 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी।