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शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के बाद इस काम पर भी लगी रोक, नहीं मानी बात तो दूल्हे को जाना पड़ेगा जेल

नियम का उल्लंघन करने पर दूल्हे और उसके पिता को बारात से सीधे जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए जिलाधिकारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

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शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के बाद इस काम पर भी लगी रोक, नहीं मानी बात तो दूल्हे को जाना पड़ेगा जेल

नोएडा। शादी समारोह में बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर जहां प्रशासन व कोर्ट द्वारा हर्ष फायरिंग पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब शादियों में एक और काम करना दूल्हे और दूल्हे के पिताजी को भारी पड़ सकता है। कारण, नियम का उल्लंघन करने पर उन्हें बारात से सीधे जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए जिलाधिकारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

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दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके बाद अब शादियों में होने वाले आतिशबाजी पर भी गौतमबुद्धनगर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। यही कारण है कि जिलाधिकारी बी.एन सिंह ने शादी समारोह में आतिशबाजी करने पर दूल्हे और उसके पिता पर कार्रवाई करने के निर्देष दिए हैं।

इस बाबत जिलाधिकारी ने बताया कि शादियों में की जा रही आतिशबाजी को लेकर कई लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। जिसके मद्देनजर शादी समारोह में आतिशबाजी पर रोक लगाने को कहा गया है और मामले में कार्रवाई के लिए सिटी मैजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है।

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उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि शादी समारोह में आतिशबाजी की तस्वीरें और वीडियो यदि कोई व्यक्ति जिला प्रशासन को भेजता है तो उसके आधार पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगा। यदि बारात में आतिशबाजी होती है तो इसके दूल्हा और उसके पिता जिम्मेदार होंगे। प्रशासन उन दोनों के खिलाफ जुर्माना या जेल भेजने की कार्रवाई कर सकता है।