
नोएडा। एक सितंबर से देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act 2019) लागू होने के बाद ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) द्वारा किए जा रहे भारी भरकम चालान (Traffic Challan) चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस सबके बीच अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और गाड़ी की आरसी (Registration Certificate) में बदलाव की खबर ने भी लोगों की नींद उड़ा दी है।
दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से डीएल और आरसी के फार्मेट में बदलाव करने की घोषणा की थी। जिसके अनुसार नए पूरे देश में सभी वाहन चालकों के डीएल और गाड़ी की आरसी का फॉर्मेट एक ही होगा। इसे लागू होने के बाद सभी राज्यों में डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स एक जैसे ही होंगे। जो कि अभी तक अलग-अलग हुआ करते थे। हालांकि इसके लिए अभी सभी राज्यों को नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा इसे लागू कर दिया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार नए नियम के तहत अब सभी राज्यों में स्मार्ट डीएल और आरसी जारी होंगे। जिनमें माइक्रोचिप और क्यूआर अंकित किया जाएगा। साथ ही सभी डीएल, आरसी का रंग और प्रिंटिंग एक जैसी ही होगा। वहीं इन पर अंकित किए जाने वाले क्यूआर कोड में वाहन चालक और वाहन की सभी जानकारी शामिल होगी। इस क्यूआर कोड के जरिये केंद्रीय डाटा बेस से ट्रैफिक कर्मी ड्राइवर या वाहन के बारे में पूरा रिकॉर्ड पढ़ सकेंगे।
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एआरटीओ ए.के पांडेय ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर जिले में फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड वाले ही बनाए जा रहे हैं। जिन पर चिप भी लगी है। आरसी अभी पेपर वाली ही बन रही है। सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसमें भी बदलाव कर दिया जाएगा। इससे विभाग और वाहन चालकों को सहुलियत हो सकेगी।
गौरतलब है कि हर राज्य अभी तक डीएल और आरसी का फॉर्मेट अपने-अपने हिसाब से तैयार करते हैं। जिसमें दूसरे राज्य के अधिकारियों/पुलिसकर्मियों द्वारा जानकारी जुटाने में परेशानी होती है। केंद्र सरकार ने अब इस पर संज्ञान लेकर देशभर में एक जैसा फॉर्मेट लागू करने का ऐलान किया है।
Updated on:
01 Oct 2019 03:34 pm
Published on:
01 Oct 2019 03:31 pm
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