
नोएडा। coronavirus के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जनपद गौतमबुद्ध नगर में धारा—144 लागू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि धारा-144 5 अप्रैल 2020 तक जिले में लागू रहेगी। विदेश से आने पर जानकारी न देने और कोरोना से संबंधित भ्रामक खबरे फैलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
जनपद में सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक, सार्वजनिक, खेल, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रदर्शनी, रैली-जुलूस जैसे कार्यक्रम 5 अप्रैल 2020 तक आयोजित नहीं हो सकेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस आयुक्त ने धारा-144 लागू कर दी है। नगर पुलिस आयुक्त मुख्यालय में तैनात अधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जनपद में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए धारा-144 लागू की गई है। वहीं, बुलंदशहर आैर गाजियाबाद में भी धारा-144 लागू कर दी गई है।
नोएडा के अपर पुलिस आयुक्त ने कहा कि कोरोना मरीज की सूचना न देने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, विदेश से आने पर जानकारी नहीं देने की सूरत में भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोई कोरोना से संबंधित भ्रामक खबरे फैलाता है तोा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर एक—दूसरे के संपर्क में आने से बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है। हालांकि, यूपी सरकार भी कोरोना को महामारी घोषित कर चुकी है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुराग भार्गव ने बताया कि बुधवार को इंडोनेशिया से लौटे एक व्यक्ति में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। युवक को मंगलवार रात जिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर और उसके आसपास के घरों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। गौतमबुद्धनगर में अब तक कोरोना के 04 पॉजिटिव केस हो गए हैं।
Updated on:
19 Mar 2020 10:06 am
Published on:
19 Mar 2020 07:47 am
बड़ी खबरें
View Allनोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
