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एल्विश यादव जेल में काटेंगे दूसरी रात, वकीलों की हड़ताल की वजह से बेल पर सुनवाई टली

Elvish Yadav: एल्विश यादव की एफआईआर में NDPC एक्ट की धाराओं को बढ़ाया गया है। इसके मुताबिक, उसमें 10 साल से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रावधान है।

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Elvish Yadav

Elvish Yadav: एल्विश यादव के लिए उसकी गिरफ्तारी काफी भारी पड़ने वाली है। आज यानी 18 मार्च को गौतमबुद्ध नगर के जिला कोर्ट में हड़ताल के चलते किसी भी मामले में सुनवाई नहीं होगी। 17 मार्च के बाद अब 18 मार्च की रात भी एल्विश यादव को जेल में ही काटनी होगी।


उम्मीद की जा रही थी कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद उसके वकील सोमवार को जिला अदालत में जमानत की याचिका लगाएंगे, लेकिन 18 मार्च को सूरजपुर स्थित जिला कोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है।

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जनपद दीवानी और फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुध नगर द्वारा जारी किए गए एक लेटर के मुताबिक, 18 मार्च को बार एसोसिएशनकी एक कार्यकारिणी मीटिंग हुई। इसमें प्रस्ताव पारित करते हुए बताया गया कि साथी अधिवक्ता जगतपाल भाटी उर्फ डब्बू के पुत्र के साथ हुई घटना को लेकर दनकौर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। इसके चलते अधिवक्ताओं में काफी रोष है।

पुलिस के इस कृत्य की अधिवक्ताओं ने घोर निन्दा की। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर रोष व्यक्त करते हुए अधिवक्तागण 18 मार्च को पूरे दिन न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।