
ग्रेटर नोएडा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय एवं एनजीटी के निर्देश पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्माण कार्यों सहित प्रदूषण फैलाने वाली सभी गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है। रोक के बावजूद निर्माण कार्य कराने और प्रदूषण फैलान पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक बिल्डर पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
15 दिन में जुर्माना जमा कारने का आदेश
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने बताया कि जुर्माने की रकम 15 दिन में जमा करने और प्रदूषण रोकने के लिए नियमित पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं।
निर्माण कार्यों पर लगा है प्रतिबंध
वहीं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने आगे बताया कि प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में हर तरह की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद सेक्टर 10 स्थित श्रीजा रियल एस्टेट सोल्युशंस (कोको काउंटी) ने निर्माण कार्य जारी रखा। प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अंतर्गत वर्क सर्किल दो के वरिष्ठ प्रबंधक श्योदान सिंह के नेतृत्व में टीम ने सूचना मिलने पर साइट का निरीक्षण किया।
कूड़ा न जलाने की भी की है अपील
सीईओ नरेंद्र भूषण ने प्रदूषण रोकने में सभी ग्रेटर नोएडावासियों से सहयोग की अपील की है। साथ ही कूड़ा न जलाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कूड़ा जलता दिखे या फिर धूल उड़ती दिखे तो इसकी सूचना प्राधिकरण के कॉल सेंटर नंबर पर या व्हाट्स एप नंबर पर भी मैसेज कर दी जा सकती है।
Published on:
16 Dec 2021 03:18 pm
