
नोएडा। अक्सर बाजार में खरीदादरी करते समय कई दुकानदार ग्राहकों को चुना लगा देते हैं। साथ ही ग्राहक को प्रिंट रेट से अधिक दाम में सामान बेचते हैं। जिसके चलते ग्राहक और दुकानदार में कहा सुनी भी हो जाती है। हालांकि फिर ग्राहक यही सोचकर चुप रह जाता है कि आखिर वह दुकानदार की शिकायत करे भी तो किससे, क्योंकि कोर्ट या थाने के चक्कर काटना किसे पसंद है। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है तो आप अपने फोन से ही आसानी से कुछ ही सेकेंड्स में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
बता दें कि सरकार कंज्यूमर ऑनलाइन रिसोर्स एंड एम्पॉवरमेंट सेंटर (https://corecentre.org/) नाम से एक पोर्टल चलाती है। ग्राहक को यहां शिकायत करने के लिए सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। जिसमें उसका नाम, ईमेल, एड्रेस और फोन नंबर मांगा जाएगा। इन सभी विकल्पों को भरने के बाद ग्राहक का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा।
मैसेज भेजकर भी कर सकते हैं शिकायत
उपर दी गई वेबसाइट पर ग्राहक मैसेज भेजकर भी शिकायत कर सकते हैं। वेबसाइट में तीन तरह से शिकायत करने के ऑप्शन आते हैं। इसमें पहला ऑनलाइन, दूसरा मैसेज के जरिए और तीसरा हार्ड कॉपी भेजकर शिकायत करने का ऑप्शन होता है।
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इन दुकानदारों के खिलाफ की जा सकती है शिकायत
वेबसाइट पर ग्राहक किसी भी रजिस्टर्ड ब्रांड या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत कर सकता है। इस वेबसाइट पर ऐसे सेग्मेंट्स और ब्रांड्स की डिटेल भी मुहैया होगी जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से रजिस्टर्ड हैं। इनके खिलाफ आसानी से शिकायत की जा सकती है। जिस भी दुकान की आप शिकायत करना चाहते हैं उसकी डिेटेल, शिकायत से रिलेटेड डॉक्युमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
स्टेट्स चल जाता है पता
वेबसाइट पर शिकायत दर्ज होते ही एक नंबर जनरेट होता है। जो कि शिकायतकर्ता को असाइन किया जाता है। इसी नंबर के जरिए कोई भी शिकायत का स्टेट्स पता कर सकता है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता एक से अधिक शिकायत भी कर सकता है और इनका स्टेट्स भी ट्रैक कर सकता है।
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कंज्यूमर कोर्ट में भी कर सकते हैं शिकायत
Published on:
04 May 2018 04:25 pm
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