
नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, PC- Facebook
नोएडा : लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में उन्हें अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी।
जस्टिस J. K. Maheshwari और जस्टिस A. S. Chandurkar की पीठ ने पहले दी गई अंतरिम राहत को स्थायी करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच में सहयोग करते रहने की शर्त पर उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाती है।
यह मामला पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद किए गए सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। उस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की राजनीति को लेकर टिप्पणी की थी।
उनकी पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि चुनावी राजनीति में राष्ट्रवाद और हिंदू-मुस्लिम मुद्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस मामले में नेहा सिंह राठौर ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आतंकी हमले के बाद किए गए पोस्ट संवेदनशील समय में किए गए थे और उनमें प्रधानमंत्री के लिए 'असम्मानजनक भाषा' का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जनवरी 2026 में उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया था और अब उसी राहत को स्थायी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नेहा सिंह राठौर को जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा और जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा।
Updated on:
10 Mar 2026 09:00 pm
Published on:
10 Mar 2026 09:00 pm
