
नोएडा। निकाय चुनाव के बाद पूरे प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर वोटर बनाने एवं नाम संशोधित करने के संबंध में विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। अगर आपका भी अभी तक वोटर कार्ड नहीं बना है या फिर दूसरी जगह जाने पर पहले वाले से अपना नाम नहीं कटवाया है, तो तुरंत यह काम करें। अन्यथा आप के खिलाफ कार्रवार्इ भी हो सकती है।
एक जनवरी से अभियान की शुरुआत
एक जनवरी से शुरू हो चुके इस अभियान के तहत समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक उपस्थित रहकर पात्र लाभार्थियों के फार्म-6 भरवाने का काम करेंगे। जिलाधिकारी ने इस संबंध में समस्त उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि मतदान केंद्रों पर बीएलओ की उपस्थिति शत-प्रतिशत रूप से दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही मतदान पर न पहुंचने वाले बीएलओ के खिलाफ कार्रवार्इ की जाए।
ये दस्तावेज होंगे जरूरी
अगर अब तक आपका पहचान पत्र यानी वोटर आर्इकार्ड नहीं बना है और 1 जनवरी 2018 को आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो रही है, तो आप तुरंत फार्म-6 भरकर अपने संबंधित मतदान केंद्र पर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। फाॅर्म भरने के साथ ही अपना स्थार्इ पता, घर का बिजली बिल, अगर किराये पर रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट बनवाकर अपने स्कूली दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ जमा करा दें। इसके बाद बीएलओ आपके घर पहुंचकर आपका वोटर आईकार्ड बनाएंगे।
पहली जगह से तुरंत हटवा दें अपना नाम
अगर आप अपना पहला स्थार्इ पता छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो वहां के वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराएं। साथ ही पुराने स्थान के वोटिंग कार्ड और वोटिंग लिस्ट से अपना नाम कटवा दें। ऐसा नहीं करने और नया व पुराना दो अलग-अलग जगहों का वोटर आर्इडी कार्ड बनवाने पर आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवार्इ की जा सकती है।
Published on:
01 Jan 2018 10:08 am
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