
जल्दी करें 30 जून है आखिरी तारीख, नहीं कराया ये काम टैक्स को लेकर बढ़ सकती है मुश्किल
नोएडा। सरकार ने तमाम योजनाओं के लिए आधार जरुरी कर दिया है। जिसमें पैन कार्ड को भी आधार लिंक कराना अनिवनार्य है लेकिन अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप के लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए आपके पास बहुत कम समय है। अगर आपने इन बचे दस दिनों में सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की तो आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने और टैक्स रिफंड फंस सकता है।
दरअसल केंद्र सरकार के की दिए तय सीमा को खत्म होने में बस दस दिन बचे हैं। 30 जून तक अगर आपने अपने अगर आधार सेेेे लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। इनकम टैक्स ने साफ कह दिया है कि "अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति को दिया गया आधार एकाउंट नंबर निष्क्रिय हो जाएगा, और इन्कम टैक्स ऐक्ट 1961 के अन्य प्रावधान लागू होंगे, समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन नहीं किया था।" आपको बता दें कि सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है। 30 जून की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हालाकि सरकार ने ये भी बताया कि पिछले दिनों करीब 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से करीब 25 फीसदी के पैन को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया गया है. इनमें से 3 करोड़ पैन पिछले साल ही आधार से जोड़े गए हैं।
वैसे आपको बता दें कि 30 जून आखिरी तारिख है लेकिन अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इसलिए इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि एकाउंट को निष्क्रिय करने का क़दम कब से उठाया जाएगा।
Published on:
21 Jun 2018 03:41 pm
बड़ी खबरें
View Allनोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
