
नोएडा. देश की राजधानी दिल्ली से नोएडा में आने से पहले सोच समझ कर आना होगा।। नोएडा में दिन के समय हेवी मोटर व्हीकल (एचएमवी) का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। अगर कोई गलती से भी नियम का उलंघन करता पाया गया तो उससे दस हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। एचएमवी वाहन को नोएडा में रात दस बजे से सुबह सात बजे की अनुमति ट्रैफिक पुलिस की ओर से दिया गया है।
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दस हजार का लगेगा जुर्माना
गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक (डीसीपी ट्रैफिक) गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि जिले में एचएमवी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश को लेकर नया नियम बनाया गया है। नए नियम के अनुसार, एचएमवी वाहनों का प्रवेश सुबह पांच बजे से रात के दस बजे तक वर्जित है, अगर कोई एचएमवी लेकर आना चाहता है तो वो रात के दस बजे से सुबह के पांच बजे तक ही जिले में प्रवेश कर सकता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यातायात व्यवस्था को बनाएं रखने के लिए नया नियम बनाया गया है। अगर कोई नियम का उलंघन करता पाया गया तो दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
हैवी मोटर व्हीकल क्या होता है?
नोएडा के एआरटीओ प्रशासन एके पाण्डेय ने बताया कि हैवी मोटर व्हीकल (एचएमवी) का मतलब वो गाड़िया होती है, जिसका वजन लदे सामान के साथ 4.5 टन होता है। उदाहरण के तौर पर बस, छह पहिए वाला या उससे बड़ा ट्रक, बुलडोजर इत्यादि। ऐसे वाहन ज्यादातर कॉमर्शिल इस्तेमाल में आते हैं।
पुरानी गाड़ियों पर भी है प्रतिबंध
एके पाण्डेय का कहना है कि नोएडा में पेट्रोल पर चलने वाली 15 साल पुरानी गाड़ियां भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा डीजल पर चलने वाली 10 साल पुरानी गाड़ियों पर भी प्रतिबंध है। नोएडा में लगभग 12 हजार ऐसी गाड़ियां हैं जिनको सड़कों से हटाया जा रहा है।
Published on:
08 Aug 2021 10:35 am
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