
नोएडा अथॉरिटी ने शहर में कुत्ते पालने के लिए डॉग पॉलिसी बनाई है। जो लोग अपने घरों में कुत्ता या बिल्ली रखते हैं सबको इनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह पॉलिसी नोएडा में बढ़ती घटनाओं के वजह से बनाई गई है। इसके नियमों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। इस पॉलिसी को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया व शासन की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार बनाया गया है।
आरडब्ल्यूए/एओए की यह होगी जिम्मेदारी
इस नीति मे आने वाले आरडब्ल्यूए, एओए और ग्रामीण पालतु कुत्ते व बिल्ली और उनके मालिकों पर किसी भी तरह का और कोई प्रतिबंध या नया नियम नहीं लगा सकते।
आवारा कुत्तों के लिए बनाए शेल्टर
आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने को नोएडा अथॉरिटी जमीन उपलब्ध कराएगा। इसके बाद अथॉरिटी अपने खर्चे पर इनको बनाएगा। शिकायत मिलने पर जांच के बाद शेल्टर में बीमार, काटने वाले कुत्ते और आक्रामक हो चुके कुत्तों को निगरानी के लिए रखा जाएगा। यहां पर इनके खाने-पीने की रहने की जिम्मेदारी संबंधित आरडब्ल्यूए और एओए की होगी। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा
पालतू कुत्ते के मालिक की यह होंगी जिम्मेदारी
. सभी पालतू जानवरों को घर के बाहर पट्टे में रखना होगा।
. कुत्ते या बिल्ली को घर के बाहर खुला नहीं छोड़ सकते।
. पालतू कुत्ते का सोसायटी की लिफ्ट में ही आना-जाना होगा, पर मालिक को इसका पूरा ध्यान रखना होगा कि उनका जानवर किसी पर अटैक न करे।
. पालतू जानवर बाहर अगर शौच करता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक की होगी।
. पालतू जानवर की मौत होती है तो आपको एनएपीआर एप पर अपडेट कराना होगा।
. कुत्ते या बिल्ली के काटने की शिकायत पर जांच की जाएगी, इसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी।
. पालतू कुत्ते या बिल्ली को लावारिस छोड़ने की शिकायत मिलती है, जांच में सही पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर यह होगा जुर्माना
. पेट डॉग एप पर 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने पर बिना जुर्माना रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके लिए 500 रुपये फीस जमा करनी होगी।
. 1 फरवरी से 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने पर रजिस्ट्रेशन फीस 500 और 200 रुपये जुर्माना देना होगा। 1 मार्च से 31 मार्च तक 700 रुपये और प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा।
. 31 जनवरी 2023 तक छह महीने और उससे अधिक उम्र के पालतू की नसबंदी करा दी जाए। ऐसा नहीं करने पर हर महीने 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
. पालतू कुत्ते अगर किसी का काटता है तो उसके इलाज की जिम्मेदारी मालिक की होगी। इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा
. पालतू जानवर की ओर से गंदगी फैलाने पर पहली बार में 100 रुपये दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
. डाग ब्रीडिंग सेंटर का काम फ्लैट या मकान में नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर पेट डॉग मालिक पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
Published on:
13 Dec 2022 12:02 pm
बड़ी खबरें
View Allनोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
